Ranveer Singh को बड़ी राहत, Kantara के 'दैव' का मजाक उड़ाने के मामले में 9 मार्च तक बढ़ी अंतरिम सुरक्षा

अभिनेता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था। प्राथमिकी में उन्हें फिल्म में ऋषभ शेट्टी द्वारा निभाए गए चावुंडी दैव के पात्र की नकल करने के लिए आरोपी बनाया गया है।
बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह को कर्नाटक उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने "कांतारा चैप्टर-1" के एक पात्र की कथित तौर पर नकल करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने से जुड़े मामले में अभिनेता को दी गई अंतरिम राहत 9 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है।
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अभिनेता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध किया था। प्राथमिकी में उन्हें फिल्म में ऋषभ शेट्टी द्वारा निभाए गए चावुंडी दैव के पात्र की नकल करने के लिए आरोपी बनाया गया है। सिंह ने नकल करते समय चावुंडी दैव को भूत कहा था। अभिनेता को सोमवार को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया था।
अभिनेता के वकील सज्जन पूवैया ने अदालत में कहा कि सिंह पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण लंदन में फंसे हुए हैं और बेंगलुरु नहीं पहुंच पा रहे हैं। पेशे से वकील शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दैव को भूत कहने से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।
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स्थानीय अदालत के आदेश पर पुलिस ने अभिनेता के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उच्च न्यायालय ने 24 फरवरी को अभिनेता को अंतरिम राहत दी थी और पुलिस को निर्देश दिया था कि वह उनके खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई न करे।
'दैव' और 'भूत' का अंतर: विवाद की जड़
तुलु नाडु की संस्कृति में 'दैव' को पवित्र रक्षक देवता माना जाता है, जबकि 'भूत' शब्द का इस्तेमाल अक्सर अलौकिक शक्तियों के लिए किया जाता है। कांतारा फिल्म की सफलता के बाद से इन पात्रों के प्रति लोगों की धार्मिक संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है, यही कारण है कि रणवीर सिंह के बयान पर इतना बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हुआ है।
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