Adani case: सेबी ने न्यायालय से कहा- बाजार की अस्थिरता से निपटने के लिए उसके पास मजबूत ढांचा

Adani case
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भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने न्यायालय से यह भी कहा कि उसके पास अनवरत कारोबार सुनिश्चित करने और शेयर बाजार में अस्थिरता से निपटने के लिए मजबूत ढांचा है। सेबी ने दावा किया कि विकसित प्रतिभूति बाजार दुनिया भर में शॉर्ट सेलिंग को ‘वैध निवेश गतिविधि’ के रूप में मानते हैं।

नयी दिल्ली। शेयर बाजार नियामक सेबी ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि वहनियमों के किसी भी उल्लंघन की पहचान के लिए अडाणी समूह के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के साथ-साथ रिपोर्ट जारी होने के तुरंत पहले और बाद की बाजार गतिविधियों की जांच कर रहा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने न्यायालय से यह भी कहा कि उसके पास अनवरत कारोबार सुनिश्चित करने और शेयर बाजार में अस्थिरता से निपटने के लिए मजबूत ढांचा है। सेबी ने दावा किया कि विकसित प्रतिभूति बाजार दुनिया भर में शॉर्ट सेलिंग को ‘वैध निवेश गतिविधि’ के रूप में मानते हैं।

सेबी ने अडाणी समूह के शेयरों में भारी गिरावट के बाद दर्ज दो जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सोमवार को सुनवाई कर रही प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि वह सेबी नियमों, शॉर्ट सेलिंग के नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए “हिंडनबर्ग के आरोपों और रिपोर्ट जारी होने से ठीक पहले और ठीक बाद की बाजार की गतिविधि, दोनों की जांच कर रहा है।” सेबी ने कहा कि हाल ही में अडाणी समूह के शेयरों में भारी गिरावट से शेयर बाजार पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है।

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सेबी ने कहा, “भारतीय बाजार इससे पहले और भी बुरी अस्थिरता देख चुका है, विशेषकर कोरोना महामारी के समय, जब दो मार्च, 2020 से 19 मार्च, 2020 (13 कारोबारी दिवस) के बीच निफ्टी लगभग 26 प्रतिशत गिर गया था। बाजार अस्थिरता को देखते हुए सेबी ने 20 मार्च, 2020 को अपने मौजूदा बाजार तंत्र की समीक्षा की थी और कुछ बदलाव किए थे।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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