फ्यूचर-रिलायंस सौदा: अमेजन ने सेबी से की गुजारिश, शेयर बाजारों को अवलोकन पत्र वापस लेने का दे निर्देश

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अमेजन का सेबी से शेयर बाजारों को अवलोकन पत्र वापस लेने का निर्देश देने का आग्रह किया है।कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से सौदे से संबंधित उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले के अनुपालन को लेकर जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है।

नयी दिल्ली। अमेरिका की ई-वाणिज्य कंपनी अमेजन ने पूंजी बाजार नियामक सेबी को पत्र लिखकर शेयर बाजारों को 24,713 करोड़ रुपये के प्रस्तावित फ्यूचर-रिलायंस सौदे को लेकर जारी अवलोकन पत्रों को वापस लेने का निर्देश देने का आग्रह किया है। कंपनी ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से सौदे से संबंधित उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले के अनुपालन को लेकर जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया है। अमेजन डॉट कॉम एनवी इनवेस्टमेंट होल्डिंग्स एलएलसी ने 17 अगस्त को लिखे पत्र में कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने छह अगस्त, 2021 को अपने निर्णय में कहा कि सिंगापुर के आपातकालीन मध्यस्थ (ईए) का आदेश मध्यस्थता और सुलह (ए एंड सी) अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत दिया गया आदेश है। इस प्रकार, मध्यस्थता आदेश अधिनियम की धारा 17(2) के प्रावधानों के तहत लागू किया जा सकता है।

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पत्र के अनुसार, आपातकालीन मध्यस्थ के आदेश और उच्चतम न्यायालय की उसकी पुष्टि केबाद अमेजन आपसे निर्णय को लागू करने के लिये जरूरी कदम उठाने का आग्रह करती है।’’ इस बारे में अमेजन ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया जबकि फ्यूचर ग्रुप ने ई-मेल के जरिये पूछे गये सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। उल्लेखनीय है कि सेबी ने इस साल जनवरी में फ्यूचर ग्रुप की योजना और रिलायंस को संपत्ति की बिक्री के लिए कुछ शर्तों के साथ अपनी मंजूरी दे दी थी।इसके आधार पर बीएसई ने 24,713 करोड़ रुपये के सौदे में अपनी ‘प्रतिकूल अवलोकन नहीं’ रिपोर्ट दी थी।’’ शेयर बाजार ने 20 जनवरी, 2021 को दी अपनी अवलोकन पत्र में कहा था कि उसेसूचीकरण समझौते के प्रावधानों के तहत सूचीबद्धता / सूचीबद्धता समाप्त करने / निरंतर सूचीबद्धता आवश्यकताओं पर असर रखने वाले उन मामलों के सीमित संदर्भ में कोई प्रतिकूल अवलोकन नहीं है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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