एजीएम के नतीजों पर सेबी के आदेश के खिलाफ सैट में अपील करेगा डिश टीवी

बंबई उच्च न्यायालय ने कंपनी पर मतदान के नतीजे घोषित करने की कोई रोक नहीं लगाई है। इसके बावजूद एस्सेल समूह की इकाई डिश टीवी एजीएम के नतीजों की घोषणा करने में विफल रही है।
नयी दिल्ली, डिश टीवी ने अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के नतीजों का खुलासा करने के भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेश के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में अपील करने का फैसला किया है। सेबी ने यह अंतरिम आदेश यस बैंक लिमिटेड, इंडसइंड बैंक और अन्य शेयरधारकों से मिली शिकायतों के बाद दिया था। इन शेयरधारकों ने आरोप लगाया था कि डिश टीवी ने 30 दिसंबर, 2021 को हुई एजीएम में गलत तरीके से रखे गए विभिन्न प्रस्तावों पर मतदान के नतीजों को रोका है। इसके अलावा सेबी ने डिपॉजिटरी को एजीएम के नतीजों के प्रकाशन तक डिश टीवी के निदेशकों और अनुपालन अधिकारियों के डीमैट खातों को ‘फ्रीज’ करने का भी आदेश दिया था। सेबी ने कंपनी और उसके निदेशकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।
सेबी के अंतरिम आदेश के 24 घंटे के अंदर डिश टीवी ने सैट का रुख करने का फैसला किया है। सेबी के आदेश के बाद डिश टीवी ने शेयर बाजारों को सूचित किया था कि वह इस आदेश के खिलाफ सैट में अपील करेगी। यस बैंक और इंडसइंड बैंक कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारकों में से हैं। 31 दिसंबर, 2021 तक यस बैंक के पास कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी की 24.78 प्रतिशत और इंडसइंड बैंक के पास 3.78 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। सेबी के अंतरिम आदेश के मुताबिक, बंबई उच्च न्यायालय ने कंपनी पर मतदान के नतीजे घोषित करने की कोई रोक नहीं लगाई है। इसके बावजूद एस्सेल समूह की इकाई डिश टीवी एजीएम के नतीजों की घोषणा करने में विफल रही है।
अन्य न्यूज़













