एफएसएसएआई ने एक अक्टूबर से बिल पर लाइसेंस संख्या का उल्लेख अनिवार्य किया

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खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने खाद्य व्यापार परिचालकों के लिए इस साल एक अक्टूबर से नकद रसीदों या खरीद चालान पर एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य किया है।

नयी दिल्ली। खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने खाद्य व्यापार परिचालकों के लिए इस साल एक अक्टूबर से नकद रसीदों या खरीद चालान पर एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य किया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इस संबंध में एक ताजा आदेश जारी किया है। चूंकि विशिष्ट जानकारी की कमी के कारण शिकायतें अनसुलझी रहती हैं, इस कदम से उन उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी, जो एफएसएसएआई नंबर का उपयोग करके किसी विशेष खाद्य व्यवसाय के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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एफएसएसएआई के आदेश में कहा गया है, ‘‘लाइसेंसिंग और पंजीकरण अधिकारियों को नीति का व्यापक प्रचार करने और दो अक्टूबर, 2021 से इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।’’ नियामक ने कहा कि एफएसएसएआई नंबर का उल्लेख करने से समग्र जागरूकता में भी सुधार होगा।

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उसने कहा कि यदि असका उल्लेख नहीं किया गया है, तो यह खाद्य व्यवसाय द्वारा गैर-अनुपालन या पंजीकरण / लाइसेंस नहीं होने का संकेत देगा। वर्तमान में, एफएसएसएआई नंबर को पैकेज्ड फूड लेबल पर प्रदर्शित करना अनिवार्य है, लेकिन यह समस्या विशेष रूप से रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों, कैटरर्स, यहां तक ​​​​कि खुदरा स्टोर जैसे प्रतिष्ठानों के मामले में आती है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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