Petrol पर शून्य हुआ Windfall Tax, सरकार ने डीजल और ATF निर्यात पर टैक्स घटाया

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केंद्र सरकार ने 14 अगस्त से शुरू पखवाड़े के लिए ईंधन निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती की घोषणा की है। इसके तहत डीजल निर्यात पर शुल्क घटाकर 24 रुपये प्रति लीटर तथा विमान ईंधन पर 19.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार घरेलू खपत वाले पेट्रोल और डीजल की मौजूदा दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सरकार ने 14 अगस्त से शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर में कटौती की है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी) की दर अब 25.5 रुपये प्रति लीटर से घटकर 24 रुपये प्रति लीटर हो गई है। विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर एसएईडी को घटाकर पहले के 22 रुपये प्रति लीटर के मुकाबले 19.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

पेट्रोल निर्यात पर शुल्क को 14 अगस्त से घटाकर शून्य कर दिया गया है। इससे पहले यह 3.5 रुपये प्रति लीटर था। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि शुल्क में संशोधन 14 अगस्त से प्रभावी होंगे।

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच, सरकार ने 27 मार्च को डीजल और एटीएफ पर निर्यात शुल्क लगाया था और हर पखवाड़े इसकी समीक्षा की जाती है। पेट्रोल निर्यात पर भी 16 मई से यह शुल्क लगाया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच ईंधन की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए अप्रत्याशित लाभ कर लगाया गया था।

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