सरकार ने आईटी कानून के तहत टैक्स में दी राहत, जानें इसके बारे में सबकुछ

tax relief announced by govt.

कोरोना वायरस की तीसरी लहर की चर्चा के बीच सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने आयकर अधिनियम के तहत अनुपालन की समयसीमा में विस्तार किया। सरकार ने कोविड -19 के उपचार पर होने वाले खर्च और बीमारी के कारण मृत्यु पर प्राप्त मुआवजे पर टैक्स छूट की भी घोषणा की।

कोरोना वायरस की तीसरी लहर की चर्चा के बीच सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने आयकर अधिनियम के तहत अनुपालन की समयसीमा में विस्तार किया। सरकार ने कोविड -19 के उपचार पर होने वाले खर्च और बीमारी के कारण मृत्यु पर प्राप्त मुआवजे पर टैक्स छूट की भी घोषणा की।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि अन्य राहतों में, सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वर्षों के दौरान अगर करदाता अपने नौकरी देने वाले व्यक्ति, कंपनी या मालिक या किसी अन्य व्यक्ति से कोविड -19 के इलाज के लिए कोई भी राशि प्राप्त करता है तो उस पर आयकर छूट की घोषणा की गई

यह भी निर्णय लिया गया कि कोविड-19 से मरने वालों के परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त मुआवजे पर आयकर छूट प्रदान की जाएगी।

आयकर छूट के तहत क्या-क्या राहतें दी गई हैं?

  • पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी गई है .
  • कर कटौती के लिए एक आवासीय घर में निवेश करने का समय तीन महीने से अधिक बढ़ा दिया गया था और बिना ब्याज के 'विवाद से विश्वास' भुगतान को 30 जून से 31 अगस्त तक दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
  • हालांकि, करदाताओं के पास अतिरिक्त ब्याज के साथ 31 अक्टूबर तक भुगतान करने का विकल्प होगा।
  • 2020-21 की अंतिम (जनवरी-मार्च) तिमाही के लिए टीडीएस विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है।
  • फॉर्म 16 में आय पर कर कटौती का प्रमाण पत्र 31 जुलाई, 2021 को या उससे पहले प्रस्तुत किया जा सकता है।
  • समकारी लेवी जमा करने की समय सीमा 30 जून से बढ़ाकर 31 जुलाई, 2021 कर दी गई थी।
  • विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) और निर्धारण अधिकारी को आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 144सी के तहत आपत्तियां उस धारा में दिए गए समय के भीतर या 31 अगस्त, 2021 तक दर्ज की जा सकती हैं। पहले इसकी आखिरी तारीख करने की आखिरी तारीख 1 जून 2021 थी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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