IRDAI Distribution Reforms | बीमा खरीदना होगा आसान और सुरक्षित! IRDAI ने बनाए नए नियम, ग्राहकों को मिलेगा बड़ा फायदा

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रेनू तिवारी । Sep 24 2026 12:04PM

इसमें इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन के स्ट्रक्चर, खर्च, कमीशन, मार्केट कंडक्ट, पारदर्शिता और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विषय शामिल हैं। IRDAI ने कहा कि इन प्रस्तावित सुधारों का मकसद एक "कस्टमर-सेंट्रिक, प्रतिस्पर्धी, कुशल और पारदर्शी डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम" बनाना है।

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने देश में बीमा खरीदने, बेचने और उनकी सर्विसिंग की पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी तथा ग्राहक-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से व्यापक सुधारों का प्रस्ताव दिया है। बीमा नियामक ने इस संबंध में "रिकैलिब्रेटिंग इकोनॉमिक्स ऑफ़ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन" (Insurance Distribution Economics Recalibration) नाम से एक पब्लिक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इसके तहत बीमा डिस्ट्रीब्यूशन के ढांचे, प्रबंधन खर्च, एजेंट कमीशन, बाजार में पारदर्शिता और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नए दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

इसमें इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन के स्ट्रक्चर, खर्च, कमीशन, मार्केट कंडक्ट, पारदर्शिता और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विषय शामिल हैं। IRDAI ने कहा कि इन प्रस्तावित सुधारों का मकसद एक "कस्टमर-सेंट्रिक, प्रतिस्पर्धी, कुशल और पारदर्शी डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम" बनाना है।

कस्टमर्स के लिए, इन प्रस्तावों का मतलब यह हो सकता है कि उन्हें बेहतर जानकारी मिलेगी कि उन्हें इंश्योरेंस पॉलिसी कौन बेच रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर्स को पेमेंट कैसे किया जाता है। साथ ही, ज़बरदस्ती बंडलिंग के मामले कम होंगे और गलत तरीके से पॉलिसी बेचने (mis-selling) के खिलाफ बेहतर सुरक्षा मिलेगी। हालांकि, ये अभी सिर्फ़ प्रस्ताव हैं। IRDAI ने स्टेकहोल्डर्स से राय और सुझाव मांगे हैं और कंसल्टेशन की प्रक्रिया 25 अक्टूबर, 2026 तक खुली रहेगी।

आपकी पॉलिसी कौन बेच रहा है, इसकी बेहतर जानकारी
प्रस्तावित बदलावों में से एक मौजूदा इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को आसान बनाना है।

IRDAI एक ऐसे आसान सिस्टम की ओर बढ़ना चाहता है जिससे कस्टमर्स के लिए यह समझना आसान हो जाए कि वे किसके ज़रिए इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। रेगुलेटर का कहना है कि प्रस्तावित सिस्टम से रेगुलेटरी और ऑपरेशनल रुकावटें कम होंगी और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन में भागीदारी बढ़ेगी।

पॉलिसीहोल्डर के लिए, इससे डिस्ट्रीब्यूशन चेन को समझना आसान हो सकता है और पॉलिसी बेचने या सर्विसिंग में शामिल बिचौलिए (intermediary) की भूमिका के बारे में ज़्यादा स्पष्टता मिल सकती है।

कमीशन के बारे में ज़्यादा पारदर्शिता
कस्टमर्स से जुड़ा एक अहम प्रस्ताव इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिए जाने वाले कमीशन से संबंधित है। IRDAI ने प्रस्ताव दिया है कि इंश्योरेंस कंपनियां और बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन संस्थाएं अपनी कमीशन पॉलिसी और स्ट्रक्चर को आसान और समझने लायक तरीके से बताएं। कुछ कमर्शियल पॉलिसी में भी कमीशन की जानकारी देनी होगी।

रेगुलेटर का कहना है कि इससे कस्टमर्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की कीमत में शामिल डिस्ट्रीब्यूशन लागत को समझ सकेंगे और बेहतर जानकारी के साथ सही फैसला ले सकेंगे।

कमीशन के ढांचे में भी बदलाव का प्रस्ताव है। एक जैसा तरीका अपनाने के बजाय, कमीशन की सीमा तय करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाएगा, जैसे कि सेगमेंट, बिज़नेस का प्रकार, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्रोडक्ट की जटिलता और प्रोडक्ट को बेचने और सर्विसिंग के लिए ज़रूरी मेहनत। यह ग्राहकों के लिए ज़रूरी है क्योंकि रेगुलेटर डिस्ट्रीब्यूटर के पेमेंट को प्रोडक्ट की प्रकृति और उसे बेचने व सर्विस देने में शामिल काम के हिसाब से बेहतर ढंग से जोड़ने की कोशिश कर रहा है।

गलत तरीके से बिक्री (mis-selling) के खिलाफ़ मज़बूत सुरक्षा उपाय
कंसल्टेशन पेपर में गलत तरीके से बिक्री की समस्या से निपटने के लिए कई उपाय भी सुझाए गए हैं। IRDAI ने ग्राहकों की ज़रूरतों और उपयुक्तता का रिकॉर्ड रखने और रेगुलेटरी मकसद से सभी तरह के पेमेंट - चाहे वे सीधे हों या अप्रत्यक्ष, पैसे के रूप में हों या किसी और रूप में - को कमीशन की परिभाषा में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है।

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इसने इंश्योरेंस बेचने वाले बैंक और NBFC कर्मचारियों के लिए वॉल्यूम या रिवॉर्ड से जुड़े इंसेंटिव पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी दिया है। इन प्रस्तावों में बेचने वाले व्यक्ति की पहचान को बेची गई पॉलिसी से जोड़ना, गलत तरीके से बिक्री की घटनाओं की जानकारी सार्वजनिक करना और गलत तरीके से बिक्री के मामलों में कमीशन वापस लेने (claw-back) की अनुमति देना शामिल है।

ग्राहकों के लिए, मकसद यह है कि पॉलिसी बेचने वाले व्यक्ति की जवाबदेही तय की जाए, न कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को अस्पष्ट रखा जाए। IRDAI ने मार्केट में अनुशासन को मज़बूत करने के लिए "डार्क पैटर्न" पर नज़र रखने और परफॉर्मेंस से जुड़ी ज़रूरी जानकारी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी दिया है।

ज़बरदस्ती इंश्योरेंस बंडलिंग नहीं
ग्राहकों पर केंद्रित एक और प्रस्ताव इंश्योरेंस को दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विस के साथ बंडल करने (एक साथ बेचने) के तरीके से जुड़ा है।

IRDAI दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विस के साथ इंश्योरेंस की अनिवार्य बंडलिंग के खिलाफ़ मज़बूत सुरक्षा उपाय चाहता है। यह प्रस्ताव गलत तरीके से बिक्री की समस्या को दूर करने और इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन में जवाबदेही बेहतर बनाने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। ग्राहकों के लिए, इन प्रस्तावित सुरक्षा उपायों का मतलब ज़्यादा स्पष्टता और विकल्प हो सकता है, जब किसी दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट के साथ इंश्योरेंस की पेशकश की जाती है।

क्या इंश्योरेंस ज़्यादा सस्ता हो सकता है?
IRDAI ने 'एक्सपेंस ऑफ़ मैनेजमेंट' (प्रबंधन खर्च) फ्रेमवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट (वितरण लागत) में बदलाव का प्रस्ताव भी दिया है।

रेगुलेटर का कहना है कि इन प्रस्तावित बदलावों का मकसद पूरे सेक्टर में लागत दक्षता (cost efficiency) को धीरे-धीरे बेहतर बनाना है। इसने कम स्ट्रक्चरल कॉस्ट (संरचनात्मक लागत) को पॉलिसीहोल्डर्स के लिए इसे सस्ता बनाने की संभावना से जोड़ा है।

इसका मतलब यह नहीं है कि अगर ये प्रस्ताव लागू होते हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम अपने आप कम हो जाएंगे। बल्कि, IRDAI का मकसद इंश्योरेंस इकोसिस्टम में स्ट्रक्चरल और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम करना है, जिससे इसे सस्ता बनाने में मदद मिल सकती है।

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पॉलिसी खरीदने और सर्विसिंग के लिए ज़्यादा डिजिटल विकल्प
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रस्तावित सुधारों का एक और अहम हिस्सा है। IRDAI ने इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिजिटल, 'पुल-बेस्ड' (ग्राहक की मांग पर आधारित) विकल्पों के तौर पर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस (MIIs) का प्रस्ताव दिया है, जिसमें 'बीमा सुगम' को ऐसे ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर पहचाना गया है। इसने पारदर्शिता, तुलना, पोर्टेबिलिटी और ऑपरेशनल दक्षता को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक इंश्योरेंस रजिस्ट्री (PIR) के ज़्यादा इस्तेमाल का प्रस्ताव भी दिया है।

रेगुलेटर का कहना है कि इन डिजिटल चैनलों का मकसद इंश्योरेंस खरीदना और सर्विसिंग आसान बनाना, ग्राहकों के लिए विकल्प बढ़ाना और इंश्योरेंस तक पहुंच बेहतर करना है, जिसमें वे वर्ग भी शामिल हैं जिनकी अभी तक इंश्योरेंस तक ठीक से पहुंच नहीं है।

पॉलिसीहोल्डर्स के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है
कुल मिलाकर, IRDAI के प्रस्तावों का मकसद इंश्योरेंस बेचने के तरीके को बदलना है, न कि सिर्फ़ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बदलना।

रेगुलेटर का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन का आसान स्ट्रक्चर कॉम्पिटिशन को बेहतर बना सकता है, कम स्ट्रक्चरल कॉस्ट इसे सस्ता बनाने में मदद कर सकती है, बेहतर तरीके से तय किया गया मेहनताना (remuneration) अच्छी सलाह और सर्विस के लिए प्रोत्साहन को मज़बूत कर सकता है, ज़्यादा पारदर्शिता ग्राहकों के विकल्प को बेहतर बना सकती है, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट को कम कर सकता है और इंश्योरेंस तक ज़्यादा सीधी पहुंच दे सकता है।

ये प्रस्ताव अब स्टेकहोल्डर्स की राय के लिए खुले हैं। ज़्यादा डिटेल्ड कंसल्टेशन पेपर्स इन प्रस्तावित बदलावों के पीछे का बुनियादी फ्रेमवर्क और डेटा देंगे, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और कमीशन पर रेगुलेटर का एनालिसिस भी शामिल होगा।

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