जेपी इंफ्राटेक दिवालिया: NCLAT ने कहा, NBCC के प्रस्ताव के खिलाफ वोट कर सकता है बैंक

jp-infra-tech-insolvency-nclat-says-bank-can-vote-against-nbcc-proposal

आईडीबीआई बैंक के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं के समुह ने एनबीसीसी की बोली के लिए एनसीएलएटी से मतदान से फैसला करने की अनुमति मांगी थी। यह मतदान प्रक्रिया 31 मई को शुरू हुई और यह सोमवार 10 जून को खत्म हो रही है। इस मामले में 13 बैंक और 23,000 घर खरीदारों के पास मतदान अधिकार है।

नयी दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) ने सोमवार को कर्ज के बोझ से दबी जेपी इंफ्राटेक की दिवालिया प्रक्रिया के तहत एक अहम निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि कंपनी के ऋणदाता इस मामले में जारी मतदान प्रक्रिया में एनबीसीसी के प्रस्ताव के खिलाफ भी जा सकते हैं। आईडीबीआई बैंक के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं के समुह ने एनबीसीसी की बोली के लिए एनसीएलएटी से मतदान से फैसला करने की अनुमति मांगी थी। यह मतदान प्रक्रिया 31 मई को शुरू हुई और यह सोमवार 10 जून को खत्म हो रही है। इस मामले में 13 बैंक और 23,000 घर खरीदारों के पास मतदान अधिकार है।

इसे भी पढ़ें: जेपी इंफ्राटेक: NCLT ने एनबीसीसी के प्रस्ताव पर कर्जदाताओं के बीच मतदान की प्रक्रिया की रद्द

एनसीएलएटी के चेयरमैन न्यायमूर्ति एस. जे. मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने कंपनी के पेशेवर समाधानकर्ताओं को निर्देश दिया कि वह मतदान के परिणाम के बारे में उसे सूचित करें। अधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदान दौरान अनुपस्थित लोगों के मत को परिणामों की घोषणा के समय कुल मतदान प्रतिशत में शामिल नहीं किया जाएगा। एनसीएलएटी ने कहा कि मतदान प्रक्रिया जारी है, ऐसे में हम कोई आदेश जारी करने के पक्ष में नहीं हैं। हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यदि कोई वित्तीय ऋणदाता मतदान से अनुपस्थित रहता है तो उनका मत प्रतिशत गिना नहीं जाएगा। 

इसे भी पढ़ें: JP इन्फ्राटेक की दिवाला प्रक्रिया फिलहाल रहेगी जारी, 21 मई को सुनवाई करेगा NCLT

एनसीएलएटी ने यह भी स्पष्ट किया कि ऋणदाता एनबीसीसी के प्रस्ताव के विरोध में भी मतदान कर सकते हैं। ‘‘हमने यह नहीं कहा कि एनबीसीसी के खिलाफ मतदान नहीं करें। हमने ऋणदाताओं की समिति से बस ये कहा कि वह अंतिम रपट दाखिल ना करें। उल्लेखनीय है आईडीबीआई बैंक के नेतृत्व वाले ऋणदाताओं के समुह की याचिका को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण के स्वीकार करने के बाद 2017 में जेपी इंफ्राटेक की दिवाला एवं ऋणशोधन प्रक्रिया शुरू हो गयी थी। इसके तहत ऋणशोधन की पहले दौर की प्रक्रिया पिछले साल पूरी की गयीं जिसमें सुरक्षा समूह का हिस्सा रही लक्षदीप की 7,350 करोड़ रुपये की बोली को खारिज कर दिया गया। बाद में अक्टूबर 2018 में अंतरिम पेशेवर समाधानकर्ता अनुज जैन ने दूसरे दौर की प्रक्रिया शुरू की जो अभी चल रही है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़