PACL निवेशक 30 अप्रैल तक रिफंड के लिए कर सकते हैं आवेदन: SEBI

pacl-investors-can-apply-for-refund-till-april-30-sebi
[email protected] । Feb 9 2019 11:33AM

समिति ने पहले पीएसीएल के ऐसे निवेशकों से दावे के लिए आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी, जिनका कंपनी पर 2,500 रुपये तक का बकाया था। यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

नयी दिल्ली। पीएसीएल के निवेशक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष 30 अप्रैल तक रिफंड के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने यह जानकारी दी। बाजार नियामक ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद इस समिति का गठन किया था। न्यायालय ने आदेश में पीएसीएल की संपत्तियों को बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए कहा था।

इसे भी पढ़ें- चौकीदार का कच्चा चिट्ठा आया सामने, जनता की अदालत में नहीं बच पाएंगे: राहुल गांधी

समिति ने पहले पीएसीएल के ऐसे निवेशकों से दावे के लिए आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी, जिनका कंपनी पर 2,500 रुपये तक का बकाया था। यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पीएसीएल ने अवैध तरीके से लोगों से कृषि और रीयल एस्टेट कारोबार के नाम पर 60,000 करोड़ रुपये जुटाये थे।

इसे भी पढ़ें- भाजपा रामजन्म भूमि पर जल्‍द से जल्‍द मंदिर बनाने के लिए है कटिबद्ध: अमित शाह

सेबी ने शुक्रवार को विज्ञप्ति जारी करके कहा कि सत्यापन के बाद दावों के संबंध में रिफंड किया गया और यह प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब समिति ने उन सभी निवेशकों से दावा प्राप्त करने का फैसला किया है, जिनका पैसा पीएसीएल लिमिटेड पर बकाया है। नियामक ने कहा कि दावे के संबंध में निवेशक ईबीआईपीएसीएलरिफंड डॉट को डॉट इन' वेबसाइट पर जा सकते हैं।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़