PAN-AADHAAR नहीं दिया है तो अब Salary पर कटेगा 20% TDS

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निधि अविनाश । Jan 25 2020 1:42PM

अगर Employeeआधार औरपैन कार्ड की जानकारी नहीं देगा तो उसकी सैलरी से 20% TDSकाट लिया जाएगा। यह नियम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने लागू किया है।बता दें कि पहले टीडीएस सबंधित सभी जानकारी के लिए सिर्फ पैन कार्ड की जानकारी देनी पड़ती थी लेकिन सरकार के इस नए नियम के अनुसार अब आधार नंबर भी देना जरूरी होगा।

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने TDS यानि की टैक्स डिडक्शन एट सोर्स को लेकर नियमों में एक बड़ा बदलाव किया हैं। इस नियम के मुताबिक अब Employee को अपने आधार से लेकर पैन कार्ड तक की पूरी जानकारी देनी होगी और अगर ऐसा नहीं करते है तो आपकी सैलरी पर इसका बहुत भारी असर पड़ने वाला है। यानि की अगर Employee अपना आधार और पैन कार्ड की जानकारी नहीं देगा तो उसकी सैलरी से 20% TDS काट लिया जाएगा। यह नियम सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने लागू किया है और उनके सर्कुलर के अनुसार अगर किसी employee की सैलरी TDS कटने लायक होगी और उसके बावजूद वह आधार और पैन की जानकारी नहीं शेयर करता है तो उस employee को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। 

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बता दें कि पहले टीडीएस सबंधित सभी जानकारी के लिए सिर्फ पैन कार्ड की जानकारी देनी पड़ती थी लेकिन सरकार के इस नए नियम के अनुसार अब आधार नंबर भी देना जरूरी होगा। बता दें कि साल 2019 में मोदी सरकार ने यह साफ-साफ कह दिया था कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी वजह से पैन कार्ड नहीं है तो वह टैक्स से सबंधित काम के लिए आधार नंबर का भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इस साल आपको न सिर्फ पैन कार्ड बल्कि आधार नंबर देना ही होगा।  

जान ले यह नए नियम कि कैसे कटेगा आपका TDS

अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख तक है तो आप टैंशन फ्री रहें क्योंकि इसमें आपका कोई टैक्स नहीं कटेगा लेकिन अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख से ज्यादा यानि कि 2.5 से लेकर 5 लाख रूपये तक है तो इसका आपको 5% टैक्स चुकाना पड़ेगा। 

अगर आपकी सैलरी 20% टैक्स स्लैब के अंतर्गत आती है तो टीडीएस भी 20 फीसदी कटेगा। यानि की अगर आपकी सैलरी 5 से लेकर 10 लाख रूपये के बीच है तो आपको 20% टैक्स देना होगा। 

अब जान लें सबसे महत्वपूर्ण बात 

अगर आपकी सैलरी 30% टैक्स स्लेब के अंतर्गत आती है और आपने आधार-पैन जमा नहीं कराया है तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। जान लें कि इस नियम के मुताबिक आपका टीडीएस कटने से पहले टैक्स का ऐवरेज दर निकाल जाएगा और अगर टैक्स की ऐवरेज दर 20% से ज्यादा हुई तो TDS भी उसी दर से काटी जाएगी। 

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