RBI ने PNB, DMRC, PhonePe को दिया तगड़ा झटका, लगाया 5.78 करोड़ से अधिक का जुर्माना

rbi

रिजर्व बैंक ने पीएनबी, सोडेक्सो, फोनपे समेत छह इकाइयों पर लगाया 5.78 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है।सोडेक्सो पर सर्वाधिक 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है जबकि पीएनबी और क्विक सिलवर सोल्यूशंस पर 1-1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पीएनबी, सोडेक्सो और फोनपे समेत छह इकाइयों पर नियामकीय दिशानिर्देशों के उल्लंघन कोलेकर 5.78 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने भुगतान और निपटान प्रणाली कानून, 2007 की धारा 30 के तहत इन इकाइयों पर नियामकीय दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर जुर्माना लगाया है। पंजाब नेशनल बैंक को छोड़कर शेष पांचों गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान उत्पाद (पीपीआई) जारी करने वाली इकाइयां हैं। पीपीआई का उपयोग वस्तु और सेवाओं की खरीद के साथ दोस्तों, रिश्तेदारों आदि को पैसा देने-लेने में किया जाता है।

इसे भी पढ़ें: शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे मजबूत

आरबीआई ने सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट लि., मुत्थूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लि., क्विक सिलवर सोल्यूशंस प्राइवेट लि., फोनपे प्राइवेट लि., दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि. और पंजाब नेशनल बैंक पर जुर्माना लगाया है। सोडेक्सो पर सर्वाधिक 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है जबकि पीएनबी और क्विक सिलवर सोल्यूशंस पर 1-1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं फोनपे पर 1.39 करोड़ रुपये तथा मुत्थूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस पर 34.55 करोड़ रुपये तथा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़