सेबी ने दिए लोकमंगल एग्रो और निदेशकों के डीमैट, खाते कुर्क करने के आदेश
सेबी ने मई 2018 में कंपनी और उसके सात निदेशकों को निवेशकों से अवैध रूप से जुटाए 74.82 करोड़ रुपये 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया था। इस आदेश के अनुपालन में विफल रहने के बाद सेबी ने कुर्की का आदेश दिया है।
नयी दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने करीब 75 करोड़ रुपये की वसूली के लिए लोकमंगल एग्रो इंडस्ट्रीज और उसके निदेशकों के बैंक एवं डीमैट खाते कुर्क करने का आदेश दिया है।
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सेबी ने मई 2018 में कंपनी और उसके सात निदेशकों को निवेशकों से अवैध रूप से जुटाए 74.82 करोड़ रुपये 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया था। इस आदेश के अनुपालन में विफल रहने के बाद सेबी ने कुर्की का आदेश दिया है।
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To give effect to these norms Sebi has amended its capital and disclosure requirements regulations. #ETMarketshttps://t.co/Im3rVWx1b3
— ETMarkets (@ETMarkets) January 4, 2019
इसके अलावा सेबी ने इनके प्रतिभूति बाजार में कम से कम चार साल तक कारोबार करने पर रोक लगा दी है। नियामक ने कहा कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम और आईसीडीआर (पूंजी निर्गम एवं खुलासा आवश्यकता) के प्रावधानों का उल्लंघन करके पूंजी जुटायी थी।
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