SEBI ने FPI, NRI कोष प्रवाह के लिए एकल व्यवस्था के नियम जारी किये

sebi-issues-single-system-rules-for-fpi-nri-fund-flow
[email protected] । Jan 4 2019 2:37PM

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की नयी व्यवस्था के अनुसार मकान के लिए ऋण देने वाली कंपनियों और प्रणाली के लिये अहम् गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए ऋणबोझ अथवा ऐसे शेयरों को जारी करने से उनकी शेयरधारिता में होने वाली

नयी दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई), प्रवासी भारतीयों और भारत के विदेश में रह रहे नागरिकों के जरिए होने वाले विदेशी निवेश के लिए एकल व्यवस्था की शुरूआत की है।

इसे भी पढ़ें- महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज एनसीडी से 3,500 करोड़ रुपये जुटाएगी

बाजार नियामक ने इसके लिये एफपीआई और प्रवासी भारतीय के जरिये आने वाले विदेशी निवेश की एकल व्यवस्था हेतु नियम जारी किये हैं।

इसे भी पढ़ें- महाराष्ट्र की स्थिति बेहाल, 931 और गांवों को घोषित किया गया सूखा प्रभावित

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की नयी व्यवस्था के अनुसार मकान के लिए ऋण देने वाली कंपनियों और प्रणाली के लिये अहम् गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए ऋणबोझ अथवा ऐसे शेयरों को जारी करने से उनकी शेयरधारिता में होने वाली कमी या वृद्धि की सूचना देने की भी जरूरत नहीं होगी। अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों को पहले से यह छूट प्राप्त है।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़