SEBI ने म्यूचुअल फंड वितरकों के लिए नई प्रोत्साहन व्यवस्था पेश की

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उद्योग से प्राप्त प्रतिक्रिया और इस ढांचे के संभावित दुरुपयोग के कारण, नियामक ने म्यूचुअल फंड में नई निवेश राशि लाने वाले वितरकों के लिए प्रोत्साहन संरचना में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को म्यूचुअल फंड वितरकों के लिए एक नई प्रोत्साहन व्यवस्था पेश की। इस नई व्यवस्था तहत वितरकों को बी-30 शहरों से नए व्यक्तिगत निवेशक और किसी भी शहर से नई महिला निवेशक लाने पर अतिरिक्त कमीशन मिलेगा।

म्यूचुअल फंड में बी-30 शहरों में शीर्ष 30 शहरों के अलावा मझोले और छोटे शहर आते हैं। सेबी ने अपने परिपत्र में कहा कि व्यापक पहुंच और निवेशकों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह नई प्रोत्साहन संरचना एक फरवरी, 2026 से प्रभावी होगी।

इस व्यवस्था के तहत, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां (एएमसी) इन वितरकों को पहले एकमुश्त निवेश का एक प्रतिशत या पहले साल की एसआईपी राशि के रूप में अधिकतम 2,000 रुपये तक का भुगतान करेंगी, बशर्ते निवेशक कम से कम एक वर्ष तक निवेशित रहे। यह अतिरिक्त कमीशन उन पैसों से दिया जाएगा जिन्हें एएमसी पहले से निवेशकों की जानकारी और शिक्षा के लिए अलग रखती हैं।

यह कमीशन सामान्य कमीशन के ऊपर मिलेगा, यानी जो कमीशन वितरक पहले से निवेश पर प्राप्त कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त मिलेगा। सेबी ने कहा कि म्यूचुअल फंड वितरक अतिरिक्त कमीशन पाने के पात्र होंगे, अगर वे बी-30 शहरों से नए व्यक्तिगत निवेशकलाते हैं, साथ ही, शीर्ष 30 और बी-30 शहरों से नई महिला निवेशक लाने पर भी उन्हें अतिरिक्त कमीशन मिलेगा।

इससे पहले, सेबी ने शीर्ष 30 शहरों के बाहर (बी-30 शहरों) से नई निवेश राशि लाने वाले वितरकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक ढांचा पेश किया था। हालांकि, उद्योग से प्राप्त प्रतिक्रिया और इस ढांचे के संभावित दुरुपयोग के कारण, नियामक ने म्यूचुअल फंड में नई निवेश राशि लाने वाले वितरकों के लिए प्रोत्साहन संरचना में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

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