पत्नी को अचल संपत्ति उपहार देने पर नहीं लगेगी स्टांप ड्यूटी
पत्नी या पुत्री के पक्ष में की जाने वाली अचल संपत्ति की उपहार डीड पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत अथवा अधिकतम एक लाख रुपये (इसमें से जो भी कम हो) स्टांप ड्यूटी लिये जाने का प्रावधान है।
जयपुर। राजस्थान में महिलाओं को उनके पति द्वारा उपहार में दी जाने वाली अचल संपत्ति के दस्तावेजों के निष्पादन पर अब स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। फिलहाल ऐसे मामले में एक प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को राजस्व से जुडे़ विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में यह फैसला किया। मौजूदा व्यवस्था के तहत राज्य में पिता, माता, पुत्र, भाई, बहिन, पुत्रवधु, पति, पौत्र, पौत्री, नाती या नातिन के पक्ष में निष्पादित अचल संपत्ति की उपहार डीड पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य की ढाई प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगती है।
वहीं पत्नी या पुत्री के पक्ष में की जाने वाली अचल संपत्ति की उपहार डीड पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत अथवा अधिकतम एक लाख रुपये (इसमें से जो भी कम हो) स्टांप ड्यूटी लिये जाने का प्रावधान है। गहलोत ने पति द्वारा पत्नी के पक्ष में अचल सम्पत्ति उपहार डीड करने को मुद्रांक शुल्क से मुक्त करने का निर्णय किया।
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