सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, बिटकॉइन अवैध हैं या नहीं?

bitcoins
अंकित सिंह । Feb 25 2022 4:54PM

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की 2 सदस्य खंडपीठ ने इस मामले की। सुनवाई के खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी से कहा कि बिटकॉइन को लेकर आपको अपना रुख स्पष्ट करना होगा।

बिटकॉइन को लेकर देश में खूब चर्चा है। इसी कड़ी में आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बिटकॉइन को लेकर स्पष्टीकरण मांगा कि देश में बिटकॉइन वैध है या अवैध। आपको बता दें कि मौजूदा समय में देश में क्रिप्टोकरंसी के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है और ना ही इसको लेकर फिलहाल कोई नियमन है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई GainBitcoin घोटाले के संबंध में था जिसमें 87000 बिटकॉइन की कथित धोखाधड़ी शामिल है जिसका मूल्य 20 हजार करोड़ रुपए हैं। 

इसे भी पढ़ें: क्रिप्टो विज्ञापनों में अत्यधिक जोखिम के बारे में बताना होगा: ASCI

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की 2 सदस्य खंडपीठ ने इस मामले की। सुनवाई के खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्य भाटी से कहा कि बिटकॉइन को लेकर आपको अपना रुख स्पष्ट करना होगा। दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने बिटकॉइन को लेकर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा और जोर देते हुए कहा कि यह अवैध है या नहीं इसको बताना होगा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, 'आपको (सरकार को) अपना स्टैंड (बिटकॉइन पर) स्पष्ट करना होगा कि बिटकॉइन अवैध हैं या नहीं।' 

इसे भी पढ़ें: cryptocurrency कैसे काम करती है, क्या है ब्लॉकचेन और क्रिप्टोग्राफी, कैसे चलता है पूरा बाजार, आसान भाषा में समझें

वित्त सचिव सोमनाथन ने कहा, क्रिप्टो करेंसी कभी भी वैध मुद्रा नहीं बनेगी

इससे पहले वित्त सचिव टी वी सोमनाथन ने क्रिप्टोकरेंसी की वैधता को लेकर चीजें साफ करते हुए कहा था कि निजी डिजिटल मुद्रा कभी भी कानूनी मुद्रा नहीं बनेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सप्ताह संसद में पेश 2022-23 के बजट मेंक्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों में लेन-देन पर होने वाले लाभ को लेकर 30 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया। साथ ही एक सीमा से अधिक के लेन-देन पर एक प्रतिशत टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाने की भी घोषणा की। सोमनाथन ने पीटीआई-से बातचीत में कहा कि जिस प्रकार सोना और हीरा मूल्यवान होने के बावजूद वैध मुद्रा नहीं है, निजी क्रिप्टोकरेंसी भी कभी वैध मुद्रा नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो कभी भी वैध मुद्रा नहीं होगी। कानून के हिसाब से वैध मुद्रा का मतलब है कि उसे कर्ज के निपटान में स्वीकार किया जाएगा। भारत किसी भी क्रिप्टो संपत्ति को वैध मुद्रा नहीं बनाएगा। केवल भारतीय रिजर्व बैंक का डिजिटल रुपया ही देश में वैध मुद्रा होगा।

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़