Noel Tata ने N Chandrasekaran के कार्यकाल विस्तार का किया विरोध, प्रस्ताव को बताया अमान्य

टाटा ट्रस्ट्स ने एन. चंद्रशेखरन का कार्यकाल पांच साल बढ़ाने के टाटा संस के फैसले को गैर-कानूनी बताते हुए खारिज कर दिया है। बोर्ड बैठक में ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। ट्रस्ट के अनुसार, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत चेयरमैन की पुनर्नियुक्ति के लिए ट्रस्ट नॉमिनी डायरेक्टर्स की सहमति आवश्यक है।
भारत के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप में एक बड़ा विवाद सामने आया है। टाटा ट्रस्ट्स ने टाटा संस बोर्ड के उस फ़ैसले को खारिज कर दिया है जिसमें एन. चंद्रशेखरन का कार्यकाल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर और पांच साल के लिए बढ़ाने की बात कही गई थी। टाटा ट्रस्ट्स ने इस प्रस्ताव को गैर-कानूनी और अमान्य बताया है। यह टकराव टाटा संस बोर्ड की एक अहम बैठक में हुआ, जहां डायरेक्टर्स ने फरवरी 2027 में खत्म होने वाले कार्यकाल से पहले ही चंद्रशेखरन को फिर से नियुक्त करने के लिए 4-1 से वोट किया। एकमात्र असहमति वाला वोट टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल एन. टाटा का था, जिन्होंने तर्क दिया कि यह कदम कंपनी के 'आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन' का उल्लंघन करता है। टाटा ट्रस्ट्स ने कहा कि नोएल टाटा ने 17 सितंबर को टाटा संस बोर्ड की बैठक में अपनी बात दोहराई और चंद्रशेखरन को फिर से नियुक्त करने के प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। टाटा ट्रस्ट्स ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, "टाटा ट्रस्ट्स का मानना है कि टाटा संस के चेयरमैन के तौर पर श्री एन. चंद्रशेखरन को फिर से नियुक्त करने का प्रस्ताव गैर-कानूनी है।" ट्रस्ट्स के अनुसार, चार डायरेक्टर्स ने फिर से नियुक्ति के पक्ष में वोट किया, जबकि नोएल टाटा ने इसके खिलाफ वोट किया।
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बयान में कहा गया है कि आज बोर्ड मीटिंग में मिस्टर एन. चंद्रशेखरन को फिर से नियुक्त करने के प्रस्ताव पर चार डायरेक्टरों ने पक्ष में और मिस्टर नोएल टाटा ने विरोध में वोट दिया। टाटा संस के 'आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन' के नियमों के हिसाब से यह प्रस्ताव कानूनी रूप से अमान्य था।" टाटा ट्रस्ट्स ने कहा कि टाटा संस के 'आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन' के तहत चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया में ट्रस्ट के नॉमिनी डायरेक्टरों के बहुमत का प्रस्ताव के पक्ष में वोट देना ज़रूरी है। इसमें कहा गया है कि यह नियम पहली नियुक्ति और दोबारा नियुक्ति, दोनों पर लागू होता है। टाटा ट्रस्ट्स ने कहा, "चूंकि ट्रस्ट के नॉमिनी डायरेक्टरों में से एक, मिस्टर नोएल टाटा ने प्रस्ताव के विरोध में वोट दिया, इसलिए यह कानूनी रूप से अमान्य और बिना किसी आधार के हो गया।
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