अमेरिकी कोर्ट ने इन्फोसिस, एप्पल के खिलाफ वीजा धोखाधड़ी के मुकदमे को खारिज कर दिया

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एप्पल इनसाइडर वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बी-1 वीजा के आधार पर प्रशिक्षुओं का काम करना स्वीकृत है।

न्यूयॉर्क। अमेरिका में कैलिफोर्निया की एक जिला अदालत ने एप्पल और इंफोसिस के खिलाफ वीजा धोखाधड़ी को लेकर दायर मुकदमे को खारिज कर दिया। एक आंतरिक व्यक्ति (व्हीसल ब्लोअर) ने इन कंपनियों के खिलाफ 2016 में यह मुकदमा दायर किया था। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि दोनों कंपनियों ने दो भारतीयों को एच-1बी वीजा के बजाय बी-1 वीजा पर प्रशिक्षण के लिये लायी थी।

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उल्लेखनीय है कि बी-1 वीजा की तुलना में एच-1बी वीजा अधिक खर्चीला है। एप्पल इनसाइडर वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बी-1 वीजा के आधार पर प्रशिक्षुओं का काम करना स्वीकृत है। अदालत ने भी एप्पल के पक्ष को स्वीकार किया और माना कि एप्पल तथा इंफोसिस ने किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं की।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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