एफआईआर होने के बाद आपके पास क्या है कानूनी रास्ते

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खुदा-न-खास्ता अगर आपका नाम भी किसी एफआईआर में दर्ज हो जाता है या फिर आपके किसी संबंधी परिचित का नाम एफआईआर में दर्ज हो जाता है, तो इससे घबराने की बजाय आप यह विचार करें कि आपके पास भी कानून द्वारा उपलब्ध कई रास्ते हैं, जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं।

कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ऐसे में अगर पुलिस के पास कोई मामला आ जाए, तो उन मामलों पर संज्ञान लेकर कई बार पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है। अब जिन व्यक्तियों के नाम एफआईआर (फर्स्ट इनफार्मेशन रिपोर्ट / प्राथमिकी) में दर्ज होते हैं, पुलिस यह कोशिश करती है कि वह उन व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तार करे या फिर उन्हें समन देकर उनसे पूछताछ करें।

खुदा-न-खास्ता अगर आपका नाम भी किसी एफआईआर में दर्ज हो जाता है या फिर आपके किसी संबंधी परिचित का नाम एफआईआर में दर्ज हो जाता है, तो इससे घबराने की बजाय आप यह विचार करें कि आपके पास भी कानून द्वारा उपलब्ध कई रास्ते हैं, जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं।

आइए देखते हैं...

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एफआईआर अगर झूठी है तो?

अब इस संभावना पर विचार कीजिए कि आप पर दर्ज प्राथमिकी अगर झूठी है, तो आप क्या कर सकते हैं! जाहिर तौर पर कानून के दुरुपयोग करने वाले लोगों की संख्या समाज में कुछ कम नहीं है। कई बार तो कुछ पुलिसकर्मी खुद भी तमाम मामलों में इंवॉल्व होकर लोगों को फंसाने और परेशान करने का कार्य करते हैं।

ऐसे में अगर कोई झूठी प्राथमिकी आप पर दर्ज हो गयी है, तो आप भारतीय दंड संहिता में वर्णित धारा 482 के तहत उस प्राथमिकी को चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको हाई कोर्ट का रुख करना होगा और अगर आपने हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द कराने की याचिका दायर कर दी, तो पुलिस आप के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है।

हाँ! इसमें आपको एक वकील की मदद ज़रूर लेनी पड़ेगी और एक एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी बेगुनाही के सबूत देकर एफआईआर रद्द कराने की याचिका हाईकोर्ट में दायर कर सकते हैं। जाहिर तौर पर इसमें तमाम डाक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं, तो अपनी बेगुनाही के लिए जवाब पेश कर सकते हैं। हालांकि यह टालमटोल का मामला नहीं दिखना चाहिए और आपके पक्ष में मजबूत सबूत नजर आना चाहिए, तभी आपकी एफआईआर रद्द हो सकती है।

अगर प्राथमिकी रद्द नहीं होती है और गिरफ्तारी की तलवार लटकती है तो क्या करें?

मान लीजिए कि FIR रद्द कराने का विकल्प आप के संबंध में काम नहीं आता है तो भी आप कानून की मदद ले सकते हैं, और इसमें पुलिसकर्मी अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं।

इसमें पुलिस अगर आपको किसी स्थान से गिरफ्तार करती है तो जल्द से जल्द आपके किसी रिश्तेदार को उसे सूचित करना होगा कि आप की गिरफ्तारी अमुक अस्थान से की गई है और अमुक स्थान पर आपको रखा गया है। अगर आपका कोई रिश्तेदार शहर से बाहर है तो भी 8 से 12 घंटे के भीतर पुलिस को टेलीग्राम के माध्यम से करीबी को सूचना देना अनिवार्य है। पुलिस को अपने रोजनामचे (डायरी) में इसका पूरा विवरण, पुलिस अधिकारी का नाम, जिसकी अभिरक्षा में आपको रखा गया है, उसे दर्ज करना होगा।

साथ ही गिरफ्तारी के 48 घंटे के भीतर ही डॉक्टरों द्वारा आप की चिकित्सा जांच कराना भी अनिवार्य है। इसके अलावा आपको आपके वकील से मिलने की परमिशन भी दी जाएगी। हालांकि वकील आपसे पूरी पूछताछ के दौरान मौजूद नहीं रहेगा।

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गिरफ्तारी के दौरान आप पर बल प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और आप के सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए। इस प्रकार के दिशा निर्देश पुलिस को पहले से ज्ञात होते हैं।

खासकर महिलाओं की तलाशी सिर्फ और सिर्फ महिला पुलिसकर्मियों द्वारा ही शालीनता के साथ ली जाएगी। महिलाओं को सूर्यास्त के बाद, और सूर्योदय के पहले किसी हालत में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हथकड़ी या बेड़ी का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है।

गिरफ्तारी के बाद भी आप को पर्याप्त कानूनी अधिकार दिए गए हैं और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 24 घंटे के भीतर आपको संबंधित न्यायालय में पेश किया जाएगा और आपको अपने वकील से मिलने की परमिशन भी दी जाएगी। जाहिर तौर पर यह तमाम जानकारियां आपको नहीं होती हैं और इस वजह से आप एफआईआर में अपना या अपने किसी संबंधी का नाम देखकर घबरा जाते हैं। कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर आपको समस्त प्रक्रियाओं की जानकारी हो, तो आप इन मामलों को कहीं बेहतर ढंग से अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। 

वैसे बेहतर यही समझना है कि पुलिस और प्रशासन हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। इस बात को जानकर, ऐसे किसी कार्य से खुद ही दूर रहना समझदारी है, जहाँ पुलिस को आपके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करना पड़े। वैसे, ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि अगर संयोगवश आपका नाम कहीं आ भी जाता है, तो पुलिस को उसकी कार्रवाई करने दें और उसमें बाधा उत्पन्न करने की बजाय सहयोग करने का प्रयत्न करें। साथ ही उपलब्ध कानूनी उपचारों के माध्यम से आगे की प्रक्रिया जारी रखें।

-मिथिलेश कुमार सिंह

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