बंदूक मालिकों के अधिकारों को बढ़ाने वाले विधेयक का हाउस समिति ने किया समर्थन

House panel backs bill expanding gun owners'' rights

बंदूक मालिकों के अधिकारों को विस्तृत करने वाले, रिपब्लिकन पार्टी की ओर से पेश विधेयक को महत्वपूर्ण हाउस कमेटी ने आज मंजूरी दे दी।

वॉशिंगटन। बंदूक मालिकों के अधिकारों को विस्तृत करने वाले, रिपब्लिकन पार्टी की ओर से पेश विधेयक को महत्वपूर्ण हाउस कमेटी ने आज मंजूरी दे दी। लास वेगास और टेक्सास में लोगों पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद यह बंदूक से संबंधित पहला विधेयक है। इस गोलीबारी में 80 लोग मारे गए थे। पार्टी की नीति के आधार पर हुए मतदान में न्यायिक समिति ने उस विधेयक का समर्थन किया जो राज्य द्वारा जारी गोपनीय परमिट रखने वाले बंदूक मालिकों को गुप्त रूप से हथियार रखने की इजाजत देने वाले किसी भी राज्य में हैंड-गन ले जाने की इजाजत देता है।

रिपब्लिकन सदस्यों ने कहा कि परस्पर उपाय बंदूक मालिकों को राज्य कानूनों का उल्लंघन किए बगैर और मुकदमों का सामना करने की चिंता के बिना राज्यों में सुगमता से आवागमन की इजाजत देगा। विधेयक को 19-11 के अनुपात से मंजूरी मिली, अब इसे सदन में भेजा जाएगा। न्यायिक पैनल ने एफबीआई के उस डेटाबेस को मजबूत करने संबंधी कानून को भी मंजूरी दी जिसमें उन लोगों की जानकारी होती है जिनके बंदूक खरीदने पर रोक लगाई गई है।

वायुसेना उस बंदूकधारी का आपराधिक इतिहास दर्ज करवाने में नाकाम रही थी जिसने टेक्सास के चर्च में गोलीबार कर दो दर्जन से अधिक लोगों की हत्या कर दी थी। हालांकि डेमोक्रेट सदस्यों का कहना है कि इस विधेयक के चलते एक राज्य से दूसरे राज्य में गुप्त हथियार ले जाना सुगम हो जाएगा जो लोगों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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