हत्या मामले में दंपति के प्रत्यर्पण के लिये भारत ने ब्रिटिश अदालत में अपील की
भारत सरकार ने ब्रिटिश उच्च न्यायालय में अपने दत्तक बच्चे की हत्या के मामले में वांछित एक दंपति के खिलाफ प्रत्यर्पण की अपील दायर की है। इससे पहले हाल ही में लंदन की एक निचली अदालत ने ऐसी ही एक याचिका ठुकरा दी थी।
लंदन। भारत सरकार ने ब्रिटिश उच्च न्यायालय में अपने दत्तक बच्चे की हत्या के मामले में वांछित एक दंपति के खिलाफ प्रत्यर्पण की अपील दायर की है। इससे पहले हाल ही में लंदन की एक निचली अदालत ने ऐसी ही एक याचिका ठुकरा दी थी। अदालती प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं में भारतीय अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस (सीपीएस) ने कहा कि वह भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक आरती धीर और उनके पति कवल रायजादा से संबंधित एक मामले में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ अपील के लिये याचिका दायर कर रही है। धीर और रायजादा भारत में अपने 11 वर्षीय दत्तक पुत्र गोपाल और उसके बहनोई की हत्या के मामले में वांछित हैं।
इसे भी पढ़ें: ब्रिटिश टैंकर के मार्ग को रोकने की कोशिश कर रहा है ईरान: ब्रिटेन सरकार
गुजरात पुलिस द्वारा की गई जांच में दावा किया कि आरोपियों ने पहले गोपाल को गोद लेने की साजिश रची और फिर उसका करीब 1.3 करोड़ रुपये का बीमा कराया। दावे के मुताबिक इसके बाद भारत में गोपाल के अपहरण और हत्या की, बाद में जीवन बीमा की रकम बांट ली। सीपीएस के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमने भारतीय अधिकारियों की तरफ से एक अपील दायर की है। एकल न्यायाधीश द्वारा दस्तावेजी आधार पर अपील पर विचार किया जाएगा जो इस पर आगे का फैसला करेंगे।
इसे भी पढ़ें: फ्रांस के अन्य शहरों के बाद पेरिस ने भी जलवायु आपातकाल की घोषणा की
इस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश भारत के आवेदन पर गुणदोष का निर्धारण करेंगे और अगर इसे स्वीकार किया जाता है तो अगले कुछ महीने में मामले पर सुनवाई शुरू होगी। इस महीने के शुरू में चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा अर्बुथनॉट ने धीर और रायजादा के भारत प्रत्यर्पण का अनुरोध ठुकरा दिया था। इसे मानवाधिकार पर यूरोपीय संधि (ईसीएचआर) के अनुच्छेद-3 के आधार पर खारिज किया गया।
अन्य न्यूज़