सिंगापुर में भारतीय मूल के एक पूर्व अधिकारी को रिश्वत लेने के अपराध में जेल

Arrest
प्रतिरूप फोटो
Google Creative Commons

एडीपी परमिट धारक को टैक्सीवे और रनवे को छोड़कर ‘एयरसाइड’ के किसी भी हिस्से पर चुनिंदा वाहनों को चलाने की अनुमति देता है। ‘एयरसाइड’ में पासपोर्ट और सीमा शुल्क नियंत्रण जोन को छोड़कर हवाई अड्डा टर्मिनल के बाकी सभी हिस्से आते हैं, जिनमें हैंगर और कार्गो लोडिंग क्षेत्र भी शामिल है।

सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा समूह (सीएजी) के एक पूर्व सहायक अधिकारी को अयोग्य कर्मचारियों को ‘एयरसाइड ड्राइविंग परमिट’ (एडीपी) जारी करने के एवज में रिश्वत लेने के अपराध में शुक्रवार को तीन साल और दो महीने के कारावास की सजा सुनाई गई। ‘द स्ट्रेट टाइम्स’ में प्रकाशित खबर से यह जानकारी सामने आई है। एडीपी परमिट धारक को टैक्सीवे और रनवे को छोड़कर ‘एयरसाइड’ के किसी भी हिस्से पर चुनिंदा वाहनों को चलाने की अनुमति देता है। ‘एयरसाइड’ में पासपोर्ट और सीमा शुल्क नियंत्रण जोन को छोड़कर हवाई अड्डा टर्मिनल के बाकी सभी हिस्से आते हैं, जिनमें हैंगर और कार्गो लोडिंग क्षेत्र भी शामिल है।

खबर के मुताबिक, प्रेमकुमार जयकुमार (42) छह अक्टूबर 2015 से 25 दिसंबर 2017 तक सीएजी में कार्यरत था। इस दौरान, उसने सीएजी के निदेशक डियॉन्ग याओ के करीबी कर्मचारियों को एडीपी जारी किए, यह जानते हुए भी कि उन्होंने जरूरी लिखित और प्रायोगिक परीक्षा पास नहीं की है। खबर के अनुसार, एडीपी जारी करने के लिए जयकुमार ने याओ सहित अन्य लोगों से 4,400 सिंगापुरी डॉलर की रिश्वत ली। इसमें बताया गया है कि अपराध के समय जयकुमार सिंगापुर रसद समर्थन विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़