Nepal Judiciary Crisis: नेपाल की न्यायपालिका में राजनीतिक दखल पर भड़के International Rights Groups, दी गंभीर चेतावनी

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अभिनय आकाश । Jul 24 2026 5:58PM

बयान में कहा गया है, खासकर, मौजूदा जजों से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा दिलवाकर या उन पर महाभियोग चलाकर सुप्रीम कोर्ट के गठन को बदलने के लिए राजनीतिक दबाव डाला गया है। मई 2026 में, सरकार ने नेपाल के संविधान और कानून के शासन के सिद्धांतों के तहत ज़रूरी संसदीय कानून के बजाय, एक कार्यकारी अध्यादेश के ज़रिए 'कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट' में गलत तरीके से संशोधन किया।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों ने नेपाल सरकार को चेतावनी दी है कि वह सुप्रीम कोर्ट में नियुक्तियों और उसके गठन में दखल न दे; उन्होंने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। शुक्रवार को जारी एक संयुक्त बयान में, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ़ जूरिस्ट्स (ICJ) ने कहा कि नेपाल सरकार के हालिया "कदम देश की न्यायपालिका की आज़ादी के लिए खतरा हैं और गंभीर चिंता का विषय हैं। बयान में कहा गया है, खासकर, मौजूदा जजों से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा दिलवाकर या उन पर महाभियोग चलाकर सुप्रीम कोर्ट के गठन को बदलने के लिए राजनीतिक दबाव डाला गया है। मई 2026 में, सरकार ने नेपाल के संविधान और कानून के शासन के सिद्धांतों के तहत ज़रूरी संसदीय कानून के बजाय, एक कार्यकारी अध्यादेश के ज़रिए 'कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट' में गलत तरीके से संशोधन किया।

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अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूहों को 'कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट' (संवैधानिक परिषद अधिनियम) में किए गए बदलावों के नतीजों की चिंता है। इन बदलावों ने संवैधानिक परिषद के कोरम और वोटिंग के नियमों को बदल दिया है। यह परिषद मुख्य न्यायाधीश समेत अहम संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। ICJ के सीनियर लीगल और पॉलिसी डायरेक्टर इयान सीडरमैन ने कहा, "न्यायपालिका की आज़ादी कानून के शासन की नींव है और मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एक ज़रूरी सुरक्षा कवच है। नेपाल की न्याय प्रणाली में कोई भी सुधार अदालतों की आज़ादी, निष्पक्षता और ईमानदारी को मज़बूत करने वाला होना चाहिए, न कि उन्हें कमज़ोर करने वाला।

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हाल ही में मनोज कुमार शर्मा की मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति ने इन चिंताओं को और बढ़ा दिया है। उनकी नियुक्ति नेपाल की उस पुरानी परंपरा से अलग थी जिसके तहत सबसे सीनियर जज को नियुक्त किया जाता है, जबकि अभी भी तीन और सीनियर जज पद पर हैं। इसके बावजूद, संसदीय सुनवाई समिति ने उनकी नियुक्ति को मंज़ूरी दे दी, जबकि उनके नामांकन को लेकर शिकायतें की गई थीं और उन शिकायतों की कोई सार्थक सार्वजनिक जांच भी नहीं हुई थी।

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