Nikhil Gupta को US Court अब 20 नवंबर को सुनाएगी सजा, पीड़ित के अनुरोध पर टली सुनवाई

Prabhasakshi Image
Prabhasakshi

सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोपी निखिल गुप्ता को अमेरिका की एक संघीय अदालत अब 20 नवंबर को सजा सुनाएगी। न्यूयॉर्क की सदर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले इसके लिए 25 सितंबर की तारीख तय थी, जिसे पीड़ित व्यक्ति के देश से बाहर होने के अनुरोध पर आगे बढ़ाया गया। गुप्ता ने सुपारी देकर हत्या कराने और धनशोधन की साजिश से जुड़े तीनों आरोपों में अपना दोष स्वीकार किया है।

अमेरिका की एक संघीय अदालत सिख अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप स्वीकार करने वाले निखिल गुप्ता को 20 नवंबर को सजा सुनाएगी। न्यूयॉर्क के ‘सदर्न डिस्ट्रिक्ट’ की संघीय अदालत ने गुप्ता को सजा सुनाने के लिए पहले 25 सितंबर की तारीख तय की थी, लेकिन ‘‘हत्या की साजिश के कथित तौर पर निशाने पर रहे व्यक्ति’’ के अनुरोध के बाद सुनवाई टाल दी गई। अदालती दस्तावेजों में पीड़ित का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन पन्नू के वकील ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि कथित रूप से सुपारी देकर हत्या कराने की साजिश में पन्नू ही निशाने पर थे।

अमेरिका के ‘सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क’ की जिला अदालत में दाखिल एक पत्र में अभियोजकों ने कहा कि अज्ञात पीड़ित ‘‘सजा सुनाए जाने की कार्यवाही में शामिल होना चाहता है’’ और उसने 25 सितंबर की सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया है क्योंकि उस समय वह देश से बाहर होगा। न्यायाधीश विक्टर मारेरो ने अनुरोध स्वीकार करते हुए गुप्ता को सजा सुनाने की तारीख 20 नवंबर पूर्वाह्न 10 बजे तय की। गुप्ता ने पन्नू की हत्या की साजिश से जुड़े तीनों आरोपों-सुपारी देकर हत्या कराने, सुपारी देकर हत्या कराने की साजिश रचने और धनशोधन की साजिश रचने- के मामले में 13 फरवरी को अपना दोष स्वीकार कर लिया था।

सुपारी देकर हत्या कराने के मामले में अधिकतम 10 साल की जेल, इसकी साजिश रचने के अपराध में अधिकतम 10 साल की जेल और धनशोधन की साजिश रचने के अपराध में अधिकतम 20 साल की जेल की सजा हो सकती है। गुप्ता को 30 जून 2023 को चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था और एक साल बाद उसे अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया।

All the updates here:

अन्य न्यूज़