Balochistan में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल, BYC ने लगाए अदालतों पर दबाव के आरोप

बलूच यकजेहती कमेटी ने बलूचिस्तान की न्यायपालिका पर अविश्वास जताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन का कहना है कि चीफ जस्टिस निचली अदालतों पर नेताओं को सजा दिलाने का दबाव बना रहे हैं और जमानत व अपीलों में देरी कर रहे हैं। साथ ही आरोपियों को अपना वकील चुनने के अधिकार से भी वंचित किया गया है।
बलूच यकजेहती कमेटी (BYC) ने बलूचिस्तान की न्यायपालिका से लोगों का भरोसा कम होने पर चिंता जताई है। कमेटी का आरोप है कि उनके नेताओं से जुड़े अदालती मामलों में दबाव और लंबी देरी की वजह से कामकाज प्रभावित हुआ है। X पर एक पोस्ट में, BYC ने आरोप लगाया कि चीफ जस्टिस कामरान खान मुलाखैल बलूचिस्तान हाई कोर्ट में ज़मानत की अर्जियों और याचिकाओं की सुनवाई कर रहे हैं, जबकि एंटी-टेररिज्म कोर्ट (ATC) और सेशन कोर्ट की कार्यवाही की अध्यक्षता जस्टिस मुहम्मद अली मुबीन और जस्टिस कादिर शाह बुखारी कर रहे हैं। BYC की पोस्ट के मुताबिक, चीफ जस्टिस कथित तौर पर BYC सदस्यों से जुड़े मामलों में निचली अदालतों पर सज़ा पक्की करने के लिए दबाव डाल रहे हैं और साथ ही हाई कोर्ट में ज़मानत की अर्जियों में देरी कर रहे हैं। कमेटी ने सवाल उठाया कि निचली अदालतों से आज़ाद होकर काम करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है, जब चीफ जस्टिस कथित तौर पर कार्यवाही को प्रभावित कर रहे हों और साथ ही उन कार्यवाहियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं और ज़मानत की अर्जियों पर भी सुनवाई कर रहे हों। BYC ने आगे आरोप लगाया कि चीफ जस्टिस की भूमिका निचली अदालतों को बाहरी दबाव से बचाने की होनी चाहिए, न कि खुद ऐसे दबाव का ज़रिया बनने की।
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कमेटी ने न्यायिक आज़ादी को लेकर अपनी चिंताओं के उदाहरण के तौर पर गुलज़ादी बलूच के मामले का ज़िक्र किया। BYC के अनुसार, बेंच ने कई बार संकेत दिया था कि वह बलूच को सज़ा नहीं देना चाहती, लेकिन कथित तौर पर अदालत को सज़ा के बारे में निर्देश दिए गए थे। BYC की पोस्ट में तर्क दिया गया कि अगर जजों पर दी जाने वाली सज़ा को लेकर दबाव डाला जा रहा है, तो यह मामला किसी एक केस से कहीं आगे का है और न्यायिक प्रक्रिया की आज़ादी पर बड़े सवाल खड़े करता है।
कमेटी ने यह भी आरोप लगाया कि BYC नेताओं से जुड़े मामलों में आरोपियों की सहमति के बिना सरकार द्वारा नियुक्त वकील सौंपे गए, जबकि उन्हें अपना बचाव करने के लिए वकील चुनने के अधिकार से वंचित रखा गया।
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BYC ने कहा कि डॉ. महरंग बलूच और सिबगतुल्लाह शाहजी को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है और उन्हें अपील करने का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। हालाँकि, कमेटी के अनुसार, उनकी अपीलों में काफी देरी हुई है। संगठन ने यह भी दावा किया कि BYC नेताओं ने 13 जून से ऐसी सुनवाई का बहिष्कार किया है जिसे उन्होंने "बिना चेहरे वाली सुनवाई" (faceless trials) बताया। BYC की पोस्ट के अनुसार, इसके बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें इन कार्यवाही को खत्म करने और जस्टिस मुहम्मद अली मुबीन को बदलने का अनुरोध किया गया। कमेटी ने आरोप लगाया कि याचिका पर सुनवाई में बार-बार देरी की गई है।
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