ट्रंप ‘टि्वटर’ पर उपयोगकर्ताओं को कानूनी रूप से ब्लॉक नहीं कर सकते: US कोर्ट

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तीन न्यायाधीशों की समिति ने एक संघीय न्यायाधीश के पिछले साल के इस फैसले पर सहमति जताई कि ट्रंप, विरोधी नजरिया रखने वाले लोगों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करके ‘‘वैचारिक भेदभाव’’ कर रहे हैं।

वाशिंगटन। एक संघीय अपीलीय अदालत ने मंगलवार को एक निचली अदालत के निर्णय को सही ठहराते हुए फैसला सुनाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राजनीतिक मतभेदों के आधार पर ‘टि्वटर’ पर उपयोगकर्ताओं को कानूनी रूप से ब्लॉक नहीं कर सकते।

तीन न्यायाधीशों की समिति ने एक संघीय न्यायाधीश के पिछले साल के इस फैसले पर सहमति जताई कि ट्रंप, विरोधी नजरिया रखने वाले लोगों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करके ‘‘वैचारिक भेदभाव’’ कर रहे हैं।

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अदालत ने एक निजी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर संविधान के पहले संशोधन के तहत राष्ट्रपति की अभिव्यक्ति की आजादी के सवाल को नजरअंदाज किया लेकिन स्पष्ट किया कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस के आधिकारिक कामकाज के लिए एक सार्वजनिक मंच तैयार किया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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