Trump को टैरिफ मामले में मिली अस्थायी राहत, इमर्जेंसी पावर कानून के तहत वसूली जारी रखने की दी मंजूरी

अपील न्यायालय ने एक दिन पहले जारी संघीय व्यापार न्यायालय के आदेश को अस्थायी रूप से रोक दिया। ट्रम्प कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं, जिसमें तर्क दिया गया है कि उनके "मुक्ति दिवस" टैरिफ उनके अधिकार से परे थे और देश की व्यापार नीति को उनकी सनक पर निर्भर कर दिया।
अमेरिका में टैरिफ मुद्दे के बीच, संघीय अपील अदालत ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को आपातकालीन शक्तियों के कानून के तहत टैरिफ एकत्र करना जारी रखने की अनुमति दी, क्योंकि उनका प्रशासन उनकी आर्थिक नीतियों के बड़े हिस्से को रद्द करने के आदेश के खिलाफ अपील कर रहा है। संघीय सर्किट के लिए अपील न्यायालय ने ट्रम्प प्रशासन की आपातकालीन याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें तर्क दिया गया कि रोक लगाना देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
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अपील न्यायालय ने एक दिन पहले जारी संघीय व्यापार न्यायालय के आदेश को अस्थायी रूप से रोक दिया। ट्रम्प कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं, जिसमें तर्क दिया गया है कि उनके "मुक्ति दिवस" टैरिफ उनके अधिकार से परे थे और देश की व्यापार नीति को उनकी सनक पर निर्भर कर दिया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय के तीन न्यायाधीशों के पैनल ने बुधवार को फैसला सुनाया कि ट्रम्प ने 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम को लागू करके राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करके और दुनिया के लगभग हर देश से आयात पर कर - टैरिफ - लगाकर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया।
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यह फैसला ट्रम्प के लिए एक बड़ा झटका था, जिनकी अनिश्चित व्यापार नीतियों ने वित्तीय बाजारों को हिलाकर रख दिया है, अनिश्चितता के साथ व्यवसायों को पंगु बना दिया है और उच्च कीमतों और धीमी आर्थिक वृद्धि की आशंकाओं को बढ़ा दिया है।
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