अमेरिकी दूतावास की चेतावनी, कानून और आव्रजन नियमों का पालन न करने पर रद्द होगा वीजा

visa
canva pro
अंकित सिंह । Jul 12 2025 2:50PM

अमेरिकी दूतावास ने साफ तौर पर कहा कि हम निरंतर वीज़ा धारकों की जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सभी अमेरिकी कानूनों और आव्रजन नियमों का पालन कर रहे हैं - और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनके वीज़ा रद्द कर देंगे और उन्हें निर्वासित कर देंगे।

भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने शनिवार को चेतावनी दी कि अमेरिकी कानूनों या आव्रजन नियमों का उल्लंघन करने वाले वीज़ा धारकों को निर्वासित किया जाएगा। यह डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत हाल ही में लागू किए गए कड़े आव्रजन प्रवर्तन उपायों को और पुख्ता करता है। दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी एक बयान में कहा, "वीज़ा जारी होने के बाद अमेरिकी वीज़ा जाँच बंद नहीं होती।" 

इसे भी पढ़ें: Epstein files के पन्नों को सार्वजनिक करना अमेरिका पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता, एलन मस्क के ऐलान से मच जाएगा US में हंगामा

अमेरिकी दूतावास ने साफ तौर पर कहा कि हम निरंतर वीज़ा धारकों की जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सभी अमेरिकी कानूनों और आव्रजन नियमों का पालन कर रहे हैं - और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनके वीज़ा रद्द कर देंगे और उन्हें निर्वासित कर देंगे। यह चेतावनी दूतावास द्वारा एफ, एम और जे गैर-आप्रवासी वीज़ा (आमतौर पर छात्रों और एक्सचेंज आगंतुकों को जारी किए जाने वाले वीज़ा) के आवेदकों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट सार्वजनिक करने की सलाह दिए जाने के कुछ दिनों बाद आई है ताकि आव्रजन अधिकारियों द्वारा उनकी जाँच की जा सके।

इसे भी पढ़ें: America's New Sanctions Bill: रूसी तेल खरीद पर अमेरिका का नया प्रतिबंध बिल, भारत पर 500% टैरिफ का खतरा

दूतावास ने यह भी चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया गतिविधि के बारे में गलत जानकारी देने या छिपाने पर वीज़ा अस्वीकार किया जा सकता है और यहाँ तक कि स्थायी रूप से अयोग्य भी ठहराया जा सकता है। पिछले महीने जारी एक बयान में, दूतावास ने कहा कि अमेरिकी वीज़ा "एक विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं" और आवेदकों को याद दिलाया कि हर वीज़ा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक फ़ैसला होता है। 2019 से, अमेरिकी वीज़ा आवेदकों को पिछले पाँच वर्षों में इस्तेमाल किए गए सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के लिए पहचानकर्ता प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है। दूतावास ने कहा कि अमेरिकी कानून के तहत किसी व्यक्ति की पहचान और स्वीकार्यता स्थापित करने के लिए यह जाँच ज़रूरी है।

All the updates here:

अन्य न्यूज़