1984 के सिख विरोधी दंगा मामला: कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार ने किया सरेंडर
इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पूर्व विधायक कृष्ण खोखर और महेन्द्र यादव ने सोमवार को यहां दिल्ली की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया।
नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले जीवन पर्यंत कारावास की सजा काटने के लिये सोमवार को दिल्ली की एक अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई थी।कुमार ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदिति गर्ग के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इसके बाद अदालत ने तिहाड़ जेल में रखने का कुमार का अनुरोध ठुकराते हुए उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली में स्थित मंडोली जेल भेजने का आदेश दिया। हालांकि, अदालत ने सुरक्षा संबंधी कुमार का अनुरोध स्वीकार करते हुए उन्हें एक अलग वाहन में जेल ले जाने का आदेश दिया।73 वर्षीय पूर्व कांग्रेसी नेता को उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर को ‘शेष जीवन तक के लिये कारावास’ की सजा सुनाई थी।
1984 anti-Sikh riots case: Convict Sajjan Kumar reaches Delhi's Karkardooma Court to surrender pic.twitter.com/lJ1JzCDWJ2
— ANI (@ANI) December 31, 2018
उच्च न्यायालय ने कुमार को आत्मसमर्पण करने के लिये 31 दिसंबर तक की मोहलत दी थी।उच्च न्यायालय ने 21 दिसंबर को आत्मसमर्पण के लिये समय-सीमा एक महीने के लिये बढ़ाने का अनुरोध करने वाली कुमार की अर्जी खारिज कर दी थी।कुमार ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर करके उन्हें दोषी ठहराने और जीवन पर्यंत कारावास की सजा सुनाने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दे रखी है। कुमार को दक्षिण पश्चिम दिल्ली के पालम कॉलोनी के राज नगर पार्ट-1 क्षेत्र में एक-दो नवंबर 1984 को पांच सिखों की हत्या और राज नगर पार्ट-I में एक गुरुद्वारा को जलाने के मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई थी। ये दंगे 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके दो सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या किये जाने के बाद भड़के थे।
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इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पूर्व विधायक कृष्ण खोखर और महेन्द्र यादव ने सोमवार को यहां दिल्ली की एक अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। दोनों उसी मामले में दोषी ठहराए गए हैं जिसमें पूर्व कांग्रेस नेता, 73 वर्षीय सज्जन कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 दिसंबर को ताउम्र कैद की सजा सुनाई थी। अदालत ने खोखर और यादव का आत्मसमर्पण का अनुरोध स्वीकार कर लिया था। इसके बाद उन्होंने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदिती गर्ग के समक्ष आत्मसमर्पण किया।
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