मुंबई में 51 कबूतरखाने बंद, HC के आदेश के बाद 100 लोगों का कट गया चालान

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अभिनय आकाश । Aug 5 2025 6:33PM

सहायक नगर आयुक्त जयदीप मोरे ने कहा कि हम हाईकोर्ट और राज्य सरकार के आदेशों का पालन करते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। हम बस अपना काम कर रहे हैं। नगर निगम ने कबूतरों की बीट से होने वाले गंभीर श्वसन स्वास्थ्य जोखिमों का हवाला देते हुए 2 अगस्त को इस इलाके को सील कर दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 30 जुलाई को अपने आदेश में उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाने के अलावा बीएनएस की धारा 271 के तहत एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश दिया था।

महाराष्ट्र सरकार के निर्देश और बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने दादर कबूतरखाना में कबूतरों को दाना डालने पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। मीडिया से बात करते हुए, सहायक नगर आयुक्त जयदीप मोरे ने कहा कि हम हाईकोर्ट और राज्य सरकार के आदेशों का पालन करते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। हम बस अपना काम कर रहे हैं। नगर निगम ने कबूतरों की बीट से होने वाले गंभीर श्वसन स्वास्थ्य जोखिमों का हवाला देते हुए 2 अगस्त को इस इलाके को सील कर दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 30 जुलाई को अपने आदेश में उल्लंघनकर्ताओं पर जुर्माना लगाने के अलावा बीएनएस की धारा 271 के तहत एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश दिया था।

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अब तक 100 से ज़्यादा पर जुर्माना

रिपोर्ट्स के अनुसार, दादर कबूतरखाना में कबूतरों को दाना डालने के लिए 100 से ज़्यादा लोगों पर 500-500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। चिकित्सा पेशेवरों ने इस कदम का समर्थन करते हुए, सूखे कबूतरों की बीट के कणों को साँस के ज़रिए अंदर लेने से होने वाली हिस्टोप्लाज़मोसिस, एलर्जिक एल्वोलाइटिस और साइटाकोसिस जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों की ओर इशारा किया है। पक्षियों के चारे से भरी 25 से ज़्यादा बोरियाँ ज़ब्त की गईं। अस्थायी बाड़ को हटा दिया गया। लगभग 2,000 कबूतरों को सावधानीपूर्वक बक्सों में बंद करके, स्वयंसेवकों और पशु कल्याण कार्यकर्ताओं की मदद से आश्रय स्थलों तक पहुँचाया गया।

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