आमिर राशिद से पूछताछ में कई खुलासा, IED बनाने में की उमर की मदद

IED
ANI
अभिनय आकाश । Nov 17 2025 5:12PM

एनआईए ने यह भी कहा कि आमिर की हिरासत आवश्यक है क्योंकि उसे मामले की जाँच के लिए जम्मू-कश्मीर ले जाया जाना है। एनआईए ने कहा कि आरोपी आमिर भारत की एकता, सुरक्षा और संप्रभुता के विरुद्ध एक आतंकवादी कृत्य में संलिप्त पाया गया है। वह मृतक आरोपी उमर नबी को रसद सहायता और खरीद-फरोख्त में संलिप्त पाया गया है। एनआईए ने हत्या, आतंकी गतिविधियों आदि के साथ-साथ बीएनएस और यूएपीए की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी ने आमिर राशिद अली की 10 दिनों की हिरासत की माँग करते हुए कहा कि उसने आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के लिए एक सुरक्षित ठिकाना तैयार किया था।

यह भी आरोप है कि उसने लाल किले के पास हुए विस्फोट में इस्तेमाल किए गए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) तैयार करने में भी उसकी मदद की थी। दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने एनआईए को आमिर की 10 दिनों की हिरासत प्रदान की। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना ने बंद कमरे में एनआईए की ओर से दलीलें सुनीं।

सूत्र के अनुसार, एनआईए ने आरोप लगाया है कि आरोपी मृतक आरोपी से जुड़ा था और उसके साथ आतंकी गतिविधियों की साजिश में शामिल था। यह भी कहा गया कि आमिर राशिद अली ने मृतक उमर उन नबी के लिए एक सुरक्षित घर की भी व्यवस्था की थी और वह उमर उन नबी के साथ मिलकर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था, जिसे जनता के मन में दहशत और चिंता पैदा करने के लिए सटीकता और तीव्रता से अंजाम दिया गया था।

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एनआईए ने यह भी कहा कि आमिर की हिरासत आवश्यक है क्योंकि उसे मामले की जाँच के लिए जम्मू-कश्मीर ले जाया जाना है। एनआईए ने कहा कि आरोपी आमिर भारत की एकता, सुरक्षा और संप्रभुता के विरुद्ध एक आतंकवादी कृत्य में संलिप्त पाया गया है। वह मृतक आरोपी उमर नबी को रसद सहायता और खरीद-फरोख्त में संलिप्त पाया गया है। एनआईए ने हत्या, आतंकी गतिविधियों आदि के साथ-साथ बीएनएस और यूएपीए की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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आमिर राशिद अली को रविवार को गिरफ्तार किया गया और सोमवार सुबह अदालत में पेश किया गया। एनआईए ने 10 दिन की रिमांड की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। 10 नवंबर को लाल किले और मेट्रो स्टेशन के गेट के पास एक घातक विस्फोट हुआ था।

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