Ranya Rao Gold Smuggling Case: COFEPOSA के तहत एक्ट्रेस रान्या राव की हिरासत को दी गई चुनौती, HC में 2 सितंबर तक के लिए स्थगित हुई सुनवाई

न्यायमूर्ति अनु शिवरामन और न्यायमूर्ति के. राजेश राय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के अनुरोध पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई 2 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को रान्या की सौतेली माँ एचपी रोहिणी द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कन्नड़ अभिनेता रान्या राव की विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (COFEPOSA) के तहत हिरासत को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति अनु शिवरामन और न्यायमूर्ति के. राजेश राय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के अनुरोध पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई 2 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
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रान्या राव को 20 मई को आर्थिक अपराध न्यायालय ने सोने की तस्करी के एक कथित मामले में सशर्त ज़मानत दी थी। ज़मानत के बावजूद, वह COFEPOSA (विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम) मामले के तहत हिरासत में हैं। इससे पहले, 11 अगस्त को, रान्या राव के सौतेले पिता रामचंद्र राव, जिन्हें अनिवार्य अवकाश पर भेजा गया था, को नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय के पुलिस महानिदेशक के पद पर बहाल कर दिया गया था और उनकी छुट्टी वापस ले ली गई थी।
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कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अवर सचिव ने कहा पुलिस महानिदेशक, नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय का पद, आईपीएस (वेतन) नियम 2016 के नियम 12 के तहत, जैसा कि उक्त नियम की अनुसूची II में शामिल है, पुलिस महानिदेशक, आपराधिक जाँच विभाग, विशेष इकाइयाँ और आर्थिक अपराध, बेंगलुरु के कैडर पद के समकक्ष दर्जा और जिम्मेदारियों में घोषित किया गया है।
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अभिनेत्री की सोने की तस्करी के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद मार्च में डीजीपी रामचंद्र राव को अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया गया था। राव, जो मई 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, को मई 2025 में अनिवार्य अवकाश पर भेज दिया गया था, जब उनकी सौतेली बेटी रान्या को केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कथित तौर पर 12.56 करोड़ रुपये मूल्य की बेहिसाब सोने की छड़ों के साथ गिरफ्तार किया गया था।
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