मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी भी दोषी करार, 4 साल की सजा और एक लाख का जुर्माना लगा
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गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज 2007 के एक मामले में मुख्तार अंसारी को शनिवार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर-राजनीतिज्ञ को 5 लाख रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।
गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज 2007 के एक मामले में मुख्तार अंसारी को शनिवार को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर-राजनीतिज्ञ को 5 लाख रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। उनके बड़े भाई और शहर के बसपा सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी ठहराया गया था और चार साल की सजा सुनाई है। अफजाल अंसारी पर एक लाख का जुर्माना भी लगा है।
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अफजल के लिए फैसला बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सजा का मतलब लोकसभा सीट हारना है। इससे पहले दिन में अंसारी बंधुओं के खिलाफ अपहरण और हत्या के एक मामले में फैसला सुनाने के लिए गाजीपुर अदालत के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। एक प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक के अनुसार, मुख्तार पर कोयला व्यवसायी और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नंदकिशोर रूंगटा के 1996 के अपहरण मामले और 2005 के भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में शामिल होने के लिए मामला दर्ज किया गया था।
Mukhtar Ansari convicted in kidnapping, murder case, sentenced to 10 years imprisonment
— ANI Digital (@ani_digital) April 29, 2023
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