Krishna Janmabhumi Dispute में इलाहाबाद हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला, हिंदू-मुस्लिम पक्ष की अर्जियों में जानें क्या है?

 Krishna Janmabhumi
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अभिनय आकाश । Aug 1 2024 12:28PM

अदालत के समक्ष, प्रबंधन ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह (मथुरा) की समिति ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि पूजा स्थलों के समक्ष लंबित मुकदमे एचसी अधिनियम 1991, परिसीमन अधिनियम 1963 और विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 पर रोक लगाते हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में देवता और हिंदू पक्षों द्वारा दायर 18 मुकदमों की स्थिरता को चुनौती देने वाली शाही ईदगाह मस्जिद (आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत) द्वारा दायर एक आवेदन पर आज अपना फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ विवाद से जुड़े सभी पक्षों की व्यापक सुनवाई के बाद लगभग दो महीने पहले अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद कल अपना फैसला सुनाएगी। गौरतलब है कि एकल न्यायाधीश ने इस साल फरवरी में मस्जिद समिति की आपत्तियों पर सुनवाई शुरू की थी।

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कोर्ट के समक्ष दी गई दलीलें

अदालत के समक्ष, प्रबंधन ट्रस्ट शाही मस्जिद ईदगाह (मथुरा) की समिति ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि पूजा स्थलों के समक्ष लंबित मुकदमे एचसी अधिनियम 1991, परिसीमन अधिनियम 1963 और विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 पर रोक लगाते हैं। मस्जिद समिति की ओर से पेश होते हुए वकील तस्नीम अहमदी ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि एचसी के समक्ष लंबित अधिकांश मुकदमों में वादी भूमि के मालिकाना अधिकार की मांग कर रहे है। कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह के प्रबंधन ने विवादित भूमि को विभाजित कर दिया और 2 समूहों को एक-दूसरे के क्षेत्रों (13.37 एकड़ परिसर के भीतर) से दूर रहने के लिए कहा, हालांकि, मुकदमे विशेष रूप से उपासना अधिनियम 1991, सीमा अधिनियम 1963 और साथ ही विशिष्ट राहत अधिनियम 1963 कानून द्वारा वर्जित है। 

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दूसरी ओर, हिंदू वादी ने तर्क दिया कि शाही ईदगाह के नाम पर कोई संपत्ति सरकारी रिकॉर्ड में नहीं है, और उस पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि उक्त संपत्ति वक्फ संपत्ति है तो वक्फ बोर्ड को बताना चाहिए कि विवादित संपत्ति किसने दान की। उन्होंने यह भी कहा कि पूजा अधिनियम, परिसीमन अधिनियम और वक्फ अधिनियम इस मामले में लागू नहीं होते हैं।  

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