क्या रद्द होगी आशीष मिश्रा की जमानत ? SC में किसानों को कुचलने के आरोपी के खिलाफ दायर हुई याचिका

Ashish Mishra
प्रतिरूप फोटो

लखीमपुर खीरी मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर एक वकील ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा को मंगलवार को जेल से रिहा कर दिया गया था। वकील शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने दायर याचिका दायर की है।

नयी दिल्ली। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा 'टेनी' के बेटे आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा की जमानत को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। 

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समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, लखीमपुर खीरी मामले में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को लेकर एक वकील ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा को मंगलवार को जेल से रिहा कर दिया गया था। वकील शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने दायर याचिका में कहा कि बेखौफ घूम रहे आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। ऐसे में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करनी चाहिए।

लखीमपुर खीरी जिला जेल के अधीक्षक पीपी सिंह ने बताया था कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें (आशीष मिश्रा) जेल से रिहा कर दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को लखीमपुर मामले में आशीष मिश्रा के जमानत आदेश में सुधार किया, जिससे आशीष की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया। 

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उच्‍च न्‍यायालय के पहले के आदेश में कुछ धाराएं लिखने से छूट गई थीं जिसके कारण आशीष मिश्रा की रिहाई अटक गई थी जबकि उसकी जमानत 10 फरवरी को ही हो गई थी। न्यायमूर्ति राजीव सिंह की पीठ ने आशीष मिश्रा द्वारा दायर सुधार आवेदन पर सोमवार को यह आदेश पारित किया था।

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