आंध्र प्रदेश में पारित हुआ दिशा विधेयक, अब महिलाओं के खिलाफ अपराध मामलों का 21 दिन में होगा निपटारा

आंध्र प्रदेश विधानसभा ने आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक पारित कर दिया जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों का निपटारा 21 दिन के भीतर करने का नियम है और इसमें दोषी को फांसी की सजा भी दी जा सकती है।
अमरावती। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक पारित कर दिया जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों का निपटारा 21 दिन के भीतर करने का नियम है और इसमें दोषी को फांसी की सजा भी दी जा सकती है। इस प्रस्तावित नए कानून का नाम ‘आंध्र प्रदेश दिशा अधिनियम आपराधिक कानून (आंध्र प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2019 रखा गया है।
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हाल ही में पड़ोसी राज्य तेलंगाना में एक पशु चिकित्सक से बलात्कार के बाद उसकी हत्या का मामला सामने आया था और यह विधेयक पीड़िता को दी गई श्रद्धांजलि है। गृह राज्य मंत्री एम सुचरिता ने यह विधेयक विधानसभा में पेश किया जिसे सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने ‘क्रांतिकारी’ बताया।
Andhra Pradesh Assembly has passed Andhra Pradesh Disha Bill 2019 (Andhra Pradesh Criminal Law (Amendment) Act 2019). The bill provides for awarding death sentence for offences of rape and gang rape and expediting verdict in trials of such cases within 21 days. pic.twitter.com/VZ6JCVo236
— ANI (@ANI) December 13, 2019
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