आंध्र प्रदेश में पारित हुआ दिशा विधेयक, अब महिलाओं के खिलाफ अपराध मामलों का 21 दिन में होगा निपटारा

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[email protected] । Dec 13 2019 4:53PM

आंध्र प्रदेश विधानसभा ने आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक पारित कर दिया जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों का निपटारा 21 दिन के भीतर करने का नियम है और इसमें दोषी को फांसी की सजा भी दी जा सकती है।

अमरावती। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश दिशा विधेयक पारित कर दिया जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों का निपटारा 21 दिन के भीतर करने का नियम है और इसमें दोषी को फांसी की सजा भी दी जा सकती है। इस प्रस्तावित नए कानून का नाम ‘आंध्र प्रदेश दिशा अधिनियम आपराधिक कानून (आंध्र प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2019 रखा गया है।

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हाल ही में पड़ोसी राज्य तेलंगाना में एक पशु चिकित्सक से बलात्कार के बाद उसकी हत्या का मामला सामने आया था और यह विधेयक पीड़िता को दी गई श्रद्धांजलि है। गृह राज्य मंत्री एम सुचरिता ने यह विधेयक विधानसभा में पेश किया जिसे सत्तारूढ़ पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने ‘क्रांतिकारी’ बताया।

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