मानहानि मामले में भाजपा विधायक नीतेश राणे के खिलाफ जमानती वारंट जारी

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मझगांव मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 15000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया, क्योंकि नीतेश राणे मंगलवार को अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने पिछले महीने नीतेश राणे को समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था।

मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत द्वारा दी गयी मानहानि की शिकायत के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक नीतेश राणे को मंगलवार को जमानती वारंट जारी किया।

मझगांव मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 15000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया, क्योंकि नीतेश राणे मंगलवार को अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने पिछले महीने नीतेश राणे को समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था।

अदालत ने मंगलवार को कहा कि नीतेश राणे अनुपस्थित रहे और उनका पक्ष रखने के लिए कोई वकील भी उपस्थित नहीं हुआ। राउत के वकील ने तब एक आवेदन दाखिल कर विधायक के खिलाफ वारंट जारी करने का अनुरोध किया।

अदालत ने यह आवेदन स्वीकार कर लिया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 दिसंबर तय की। नीतेश राणे को अब उस तारीख पर हाजिर होना होगा और वारंट रद्द कराना होगा।

इस साल मई में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतेश राणे ने कथित रूप से राउत को ‘सांप’ बतायाथा और कहा था कि वह उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे और राकांपा में शामिल हो जाएंगे।

राज्यसभा सदस्य राउत ने मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दीतथा कथित ‘मानहानिकारक एवं सरासर झूठी ’ टिप्पणी करने को लेकर नीतेश राणे के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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