कसाब को सजा करवाई इसलिए मुझे देशद्रोही बता रहे? Congress नेता Vijay Namdevrao के दावे पर उज्जवल निकम ने किया पलटवार

Ujjwal Nikam
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अभिनय आकाश । May 6 2024 1:58PM

चुनावों में लोग देखते हैं और तय करते हैं कि कोई विशेष राजनीतिक दल देश के लिए कुछ अच्छा कर सकता है या नहीं। और हम देश को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी और उनकी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का अनुसरण करेंगे।

मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार और वकील उज्ज्वल निकम विपक्षी कांग्रेस के निशाने पर हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) विजय वडेट्टीवार ने किताब का जिक्र कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने निकम पर महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व महानिरीक्षक  एसएम मुश्रीफ की एक किताब का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि 26/11 के आतंकवादी अजमल कसाब ने आईपीएस अधिकारी और तत्कालीन राज्य आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) प्रमुख हेमंत करकरे की हत्या नहीं की थी बल्कि उनकी जान आरएसएस के वफादार पुलिस अधिकारी की बंदूक से चलाई गई गोली से हुई थी।  एक सरकारी वकील के रूप में निकम ने इसे दबाया था। द इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक साक्षात्कार में, निकम ने विवाद के साथ-साथ अपने चुनाव अभियान और भविष्य की योजनाओं पर भी बात की। हेमंत करकरे ने कहा कि बिना किसी तर्कसंगत आधार के मेरी निंदा करने या मेरी छवि खराब करने के लिए झूठा प्रचार शुरू कर दिया है और वे सोच रहे हैं कि मैंने कांग्रेस की छवि खराब की है। यह (एलओपी वडेट्टीवार का आरोप) बिल्कुल गलत है। लेकिन मैं राजनीतिक युद्ध में नहीं उतरना चाहता। देशद्रोही कहे जाने पर उज्जवल निकम ने कहा कि हमने आतंकी अजमल कसाब को सजा करवाई इसलिए मैं देशद्रोही हो गया। इस तरह के बयान से क्या पाकिस्तान को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। 

वर्षा गायकवाड़ को लेकर निकम ने कहा कि प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार व्यक्तिगत दुश्मन नहीं हैं। उम्मीदवार अपनी विचारधारा पर चुनाव लड़ते हैं. वह एक अनुभवी और वरिष्ठ राजनेता हैं, लेकिन हम 'कच्चे खिलाड़ी' भी नहीं हैं।' चुनावों में लोग देखते हैं और तय करते हैं कि कोई विशेष राजनीतिक दल देश के लिए कुछ अच्छा कर सकता है या नहीं। और हम देश को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी और उनकी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का अनुसरण करेंगे।

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बतौर सांसद नए कानून या संशोधन प्रस्तावित करने को लेकर उज्जवल निकम ने कहा कि मैं चाहता हूं कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया सरल हो। मौजूदा कानून के अनुसार, भले ही दो देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि हो, तब भी प्रथम दृष्टया मामला बनेगा या नहीं, इसका निर्णय संबंधित अनुरोधित देश/राज्य के कानून के अनुसार किया जाता है। प्रत्यर्पण कार्यवाही शुरू करने के लिए, अनुरोध करने वाले राज्य को अनुरोधित देश/राज्य में स्थित अदालत में संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। अनुरोधित राज्य अपने कानून के आधार पर उस साक्ष्य का मूल्यांकन करता है। अब दोनों देशों के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनाने के मानक अलग-अलग हैं। मैं इसे सुव्यवस्थित करना चाहूंगा।

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मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से दो बार की सांसद पूनम महाजन की जगह टिकट मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ वकील ने कहा कि मेरा उनसे (पूनम महाजन) पुराना नाता है।' मैंने उसके पिता (प्रमोद महाजन) की हत्या के मामले में मुकदमा चलाया था। मैंने शुक्रवार (3 मई) को अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। मैं उसे फोन करूंगा और उसकी सुविधा के अनुसार उससे मिलूंगा। वह एक सीधी-सादी इंसान हैं. मैंने इसका अनुभव किया है और चुनाव से पहले उनसे मिलूंगा।

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