NRC सूची से बाहर किए गए लोगों को बड़ी राहत, सुनवाई के लिए बनेंगे 200 अतिरिक्त कोर्ट

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[email protected] । Sep 27 2019 1:52PM

एनआरसी से हटाये जाने के खिलाफ अपील अंतिम एनआरसी के प्रकाशन के 120 दिन के भीतर अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण में अवश्य ही दायर होनी चाहिए।

गुवाहाटी। असम सरकार ने अंतिम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) में शामिल नहीं किये गये लोगों की अपील की सुनवाई के लिये 200 और अपीली विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण की स्थापना को अधिसूचित किया है। बृहस्पतिवार रात को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार ये न्यायाधिकरण राज्य के सभी 33 जिलों में स्थापित किये जायेंगे, जो पहले से मौजूद 100 विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण के अलावा होंगे। 

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एनआरसी से हटाये जाने के खिलाफ अपील अंतिम एनआरसी के प्रकाशन के 120 दिन के भीतर अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण में अवश्य ही दायर होनी चाहिए। अंतिम एनआरसी 31 अगस्त को जारी किया गया था जिसमें 3,30,27,661 आवेदकों में से 3,11,22,004 नाम शामिल थे जबकि 19,06,657 आवेदकों के नाम शामिल नहीं थे। वर्ष 2013 में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद एनआरसी अद्यतन की प्रक्रिया असम में शुरू की गयी थी और तब से शीर्ष न्यायालय समूची प्रक्रिया की करीब से निगरानी कर रहा है। 

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23 सितंबर की सरकारी अधिसूचना के अनुसार जिले और अतिरिक्त अपीली विदेशी नागरिक न्यायाधिकरण की संख्या बक्सा जिले में 6, बिस्वनाथ में 5, बोनगईगांव में पांच, बारपेटा में 7, कछार में 9, चराईदेव में 1, चिरांग में 2, दर्रांग में 10, धीमाजी में 3, धुबरी में 8 और डिब्रूगढ़ में 3 है। अन्य जिलों में दीमा हसाओ 1, गोवालपारा 8, गोलाघाट 5, हैलाकांडी 8, होजई 11, जोरहाट 7, कामरूप (मेट्रो) 15, कामरूप (देहात) 8, करीमगंज 8, कार्बी आंगलोंग 4, कोकराझार 5, लखीमपुर 7, माजुली 1, मोरीगांव 8, नगांव 15, नलबाड़ी 2, शिवसागर 3, सोनितपुर 8, दक्षिण सलमारा 2, तिनसुकिया 9, उदरगुड़ी 4 और पश्चिम कार्बी आंगलोंग 2 शामिल हैं।

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