Bihar elections: पटना में आदर्श आचार संहिता 16 नवंबर तक बढ़ाई गई, विजय जुलूसों पर रोक

पटना जिले के अंतर्गत 14 विधान सभा क्षेत्रों के लिए मतगणना एएन कॉलेज में होगी। जिला प्रशासन पटना ने कहा कि बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2025 के अवसर पर, पटना जिले के अंतर्गत सभी 14 विधान सभा क्षेत्रों के लिए मतगणना 14 नवंबर को एएन कॉलेज, पटना में होगी।
जिला प्रशासन की ओर से गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पटना जिले में आदर्श आचार संहिता को 16 नवंबर तक बढ़ा दिया है। आदर्श आचार संहिता 6 अक्टूबर को ईसीआई द्वारा बिहार चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही लागू हो गई थी। पटना के जिला मजिस्ट्रेट ने आदर्श आचार संहिता की समाप्ति तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है, जिसके तहत जिले में विजय जुलूसों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
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पटना जिले के अंतर्गत 14 विधान सभा क्षेत्रों के लिए मतगणना एएन कॉलेज में होगी। जिला प्रशासन पटना ने कहा कि बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2025 के अवसर पर, पटना जिले के अंतर्गत सभी 14 विधान सभा क्षेत्रों के लिए मतगणना 14 नवंबर को एएन कॉलेज, पटना में होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता 16 नवंबर तक पूरे पटना जिले में लागू रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट, पटना द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के अंतर्गत मतगणना की तिथि से आदर्श आचार संहिता की समाप्ति तक निषेधाज्ञा जारी की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-जिला मजिस्ट्रेट, पटना ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल को राजनीतिक उद्देश्यों से संबंधित सभा, जुलूस या प्रदर्शन करने पर रोक है। इस अवधि के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन ने कहा, "कोई भी राजनीतिक दल/व्यक्ति/संगठन आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों के विपरीत कोई भी गतिविधि नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के विजय जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध है। किसी भी व्यक्ति/राजनीतिक दल/संगठन को राजनीतिक उद्देश्यों से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन करने पर रोक है और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।"
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जिला प्रशासन ने आगे कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अनुमति की शर्तों के विपरीत किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला मजिस्ट्रेट, पटना और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने की निगरानी करने का निर्देश दिया है। जिला नियंत्रण कक्ष (0612-2219810/2219234) 24x7 कार्यरत रहेगा।
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