भाजपा ने हलफनामे में आपराधिक मामलों को छिपाने पर कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की

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मोहंती ने कहा, ‘‘यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 125-ए के ​​तहत अपराध है।’’ भाजपा ने माझी का नामांकन पत्र खारिज किए जाने और उन्हें कानून के अनुसार कड़ी सजा दिए जाने की मांग की।

ओडिशा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने निर्वाचन आयोग से मंगलवार को मांग की कि वह नुआपाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र के साथ दायर हलफनामे में अपना आपराधिक रिकॉर्ड कथित तौर पर छिपाने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार घासीराम माझी के खिलाफ कार्रवाई करे।

भाजपा की राज्य इकाई के उपाध्यक्ष जतिन मोहंती के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को एक याचिका सौंपी जिसमें कहा गया कि माझी के खिलाफ नुआपाड़ा पुलिस थाने में दो मामले दर्ज हैं, लेकिन उन्होंने 18 अक्टूबर को नामांकन पत्र के साथ दायर हलफनामे में उनका उल्लेख नहीं किया। माझी से टिप्पणी के लिये संपर्क नहीं हो सका।

भाजपा ने कहा, ‘‘माझी ने 2024 के आम चुनावों में दो मामलों (संख्या 146/2022 और 10/2018) का उल्लेख किया था। वह 2024 के चुनावों में उम्मीदवार भी थे। ये मामले अब भी एसडीजेएम (उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट) की अदालत में लंबित हैं लेकिन नुआपाड़ा उपचुनाव के लिए प्रस्तुत हलफनामे में कांग्रेस उम्मीदवार घासीराम माझी ने इन दोनों मामलों का जानबूझकर उल्लेख नहीं किया।’’

मोहंती ने कहा, ‘‘यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 125-ए के ​​तहत अपराध है।’’ भाजपा ने माझी का नामांकन पत्र खारिज किए जाने और उन्हें कानून के अनुसार कड़ी सजा दिए जाने की मांग की।

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