कर्नाटक में गोहत्या पर पाबंदी के लिए जल्दी ही कानून लागू करेगी भाजपा सरकार
प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क । Jul 11 2020 8:02PM
भाजपा नीत सरकार 2010 में गोहत्या निषेध संबंधी विधेयक लाई थी जिसे 2013 में कांग्रेस ने वापस ले लिया था। भाजपा के पुनः सत्ता में काबिज होने के बाद पार्टी के कई नेताओं की मांग है कि फिर से गोहत्या कानून बनाया जाए।
बेंगलुरु। कर्नाटक के पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने कहा है कि राज्य में गोहत्या, गोमांस की बिक्री और खपत पर जल्दी ही प्रतिबंध लगाा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 के घोषणापत्र में गोहत्या पर पाबंदी लगाने का वादा किया था। चौहान के कार्यालय की ओर से शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया, “सरकार गोहत्या पर पाबंदी लगाने के लिए कानून बनाने की खातिर प्रतिबद्ध है।
कोविड-19 संकट समाप्त होते ही विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर यह समिति गुजरात और उत्तर प्रदेश में लागू कानून का अध्ययन करने के लिए वहां जाएगी।” चौहान ने कहा कि वह इस संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और अन्य राज्यों की तुलना में कर्नाटक में इस कानून को ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए वह प्रतिबद्ध हैं।Many states have passed the Anti cow slaughter bill, we're preparing to implement it in Karnataka as well. State govt will soon implement a ban on cow slaughter, sale & consumption of beef on the lines of many other states: Karnataka Animal Husbandry Min Prabhu Chauhan (10.07) pic.twitter.com/2EOUZKcuK2
— ANI (@ANI) July 11, 2020
इसे भी पढ़ें: क्या शनिवार को कर्नाटक में लगेगा लॉकडाउन ? उप मुख्यमंत्री ने कहा- स्थिति देखकर लेंगे फैसला
विज्ञप्ति में कहा गया कि कानून लागू होने के बाद गोहत्या, गोमांस की बिक्री और खपत के अलावा कसाईघर के लिए गोवंश के परिवहन पर भी रोक होगी। भाजपा नीत सरकार 2010 में गोहत्या निषेध संबंधी विधेयक लाई थी जिसे 2013 में कांग्रेस ने वापस ले लिया था। भाजपा के पुनः सत्ता में काबिज होने के बाद पार्टी के कई नेताओं की मांग है कि फिर से गोहत्या कानून बनाया जाए।
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:
अन्य न्यूज़