केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ भाजपा नेता ने मानहानि का मामला दायर किया
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, ‘‘मैंने उनके (केजरीवाल और सिसोदिया के) खिलाफ पटियाला हाउस अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है क्योंकि उन्होंने मेरे कानूनी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया।’’ उन्होंने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दर्ज करायी है और आरोप लगाया कि वे अरविंद केजरीवाल की हत्या की कथित साजिश में उन्हें ‘‘गलत तरीके से फंसाने’’ की कोशिश कर रहे हैं।
नयी दिल्ली। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता ने अपनी छवि ‘‘धूमिल’’ करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया। केजरीवाल और सिसोदिया ने गुप्ता पर आप प्रमुख की ‘‘हत्या की साजिश’’ रचने वालों में शामिल होने का आरोप लगाया था। गुप्ता ने केजरीवाल और सिसोदिया को एक सप्ताह पहले कानूनी नोटिस भेजकर उनसे माफी मांगने के लिये कहा था।
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दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, ‘‘मैंने उनके (केजरीवाल और सिसोदिया के) खिलाफ पटियाला हाउस अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है क्योंकि उन्होंने मेरे कानूनी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया।’’ उन्होंने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दर्ज करायी है और आरोप लगाया कि वे अरविंद केजरीवाल की हत्या की कथित साजिश में उन्हें ‘‘गलत तरीके से फंसाने’’ की कोशिश कर रहे हैं।
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लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक पंजाबी चैनल को दिये साक्षात्कार में कहा था कि जिस तरह से इंदिरा गांधी की हत्या की गयी थी ठीक उसी तरह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) भी उनके (केजरीवाल के) अपने निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) के जरिये उनकी हत्या करवाना चाहती है। इस आरोप के जवाब में गुप्ता ने ट्वीट किया, ‘‘चार मई को थप्पड़कांड से पहले अरविंद केजरीवाल ने संपर्क अधिकारी से अपने वाहन के आसपास मौजूद सुरक्षा घेरे को हटाने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री का निर्देश रोजनामचे में दर्ज हैं। इससे आप कोई चुनावी फायदा नहीं हासिल कर सकी क्योंकि मैंने इसका खुलासा कर दिया, इसलिए हताश केजरीवाल यह कह रहे हैं कि उनका पीएसओ भाजपा को रिपोर्ट करता है।’’उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने भी पलटवार करते हुए आरोप लगाया किअरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने वालों में गुप्ता शामिल हैं।
The matter has been fixed for hearing at Rouse Avenue, Deen Dayal Upadhayay Marg @ 2 PM on 6th June 2019 in the court of Judge Samar Vishal, Additional Chief Metropolitan Magistrate. https://t.co/VSGl71VFgp
— Vijender Gupta (@Gupta_vijender) June 4, 2019
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