बंबई उच्च न्यायालय ने अवैध होर्डिंग तथा बैनर के खिलाफ उठाए कदमों पर मांगी रिपोर्ट

Bombay High Court
ANI Twitter.

अदालत ने कहा, ‘‘ चार साल बीत चुके हैं। हम राज्य सरकार, सभी नगर निगमों के आयुक्तों और सभी जिला परिषदों के मुख्य अधिकारियों से राज्य में लगे अवैध होर्डिंग और बैनर के खिलाफ उठाए गए कदमों पर एक अद्यतन रिपोर्ट चाहते हैं।’’

मुंबई| बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार, सभी नगर निकायों और जिला परिषदों को राज्य में लगे अवैध होर्डिंग तथा बैनर के खिलाफ उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट देने का सोमवार को निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय ने 2016 में राज्य सरकार और सभी नगर निगमों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी अवैध होर्डिंग नहीं लगाया जाए। साथ ही उच्च न्यायालय ने अधिकारियों से अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति वी. जी. बिष्ट की एक खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि अंतिम रिपोर्ट 2018 में दाखिल की गई थी।

अदालत ने कहा, ‘‘ चार साल बीत चुके हैं। हम राज्य सरकार, सभी नगर निगमों के आयुक्तों और सभी जिला परिषदों के मुख्य अधिकारियों से राज्य में लगे अवैध होर्डिंग और बैनर के खिलाफ उठाए गए कदमों पर एक अद्यतन रिपोर्ट चाहते हैं।’’

उच्च न्यायालय राज्य भर में राजनीतिक दलों द्वारा लगाए गए अवैध बैनर, होर्डिंग और पोस्टर के मुद्दे पर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। नत्थी की गई इन याचिकाओं के अनुसार, ये अवैध बैनर, होर्डिंग सार्वजनिक स्थानों को खराब करते हैं।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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