महिला पहलवान यौन शोषण मामले में बृजभूषण शरण सिंह बरी, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला

Delhi court
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महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची गई थी और जो बात वे शुरुआत से कह रहे थे, आज वही सच साबित हुई है।

महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में कैसरगंज के पूर्व सांसद और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को सबूतों के अभाव में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार ने सुबह 10 बजे इस बहुचर्चित मामले पर अपना फैसला सुनाया।

अदालत का फैसला सामने आने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची गई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने शुरुआत में जो पक्ष रखा था, आज अदालत के आदेश ने उसी को सही साबित किया है। वहीं उनके वकील ने कहा कि वे अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार कर रहे हैं। वकील का कहना था कि वे शुरुआत से ही यह बात अदालत के सामने रखते रहे हैं कि शिकायत और शिकायतकर्ताओं के बयानों में कई विसंगतियां और विरोधाभास थे। कोर्ट का विस्तृत आदेश मिलने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया पर विस्तार से अपनी बात रखी जाएगी।

यह पूरा मामला जनवरी 2023 में सामने आया था, जब पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। तब से लेकर अब तक कुल 1133 दिनों के दौरान इस मामले में अदालत में 127 बार सुनवाई हुई। इसमें साल 2023 में 24, साल 2024 में 37, साल 2025 में 30 और साल 2026 में 36 सुनवाई शामिल हैं।

मामले की कानूनी कार्यवाही के तहत दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर अदालत ने 10 मई 2024 को आरोप तय किए थे, जिसके बाद मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ था। बृजभूषण शरण सिंह 20 जुलाई 2023 से नियमित जमानत पर थे। दोनों पक्षों की ओर से लंबी बहस और दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने 2 जुलाई 2026 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया।

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