Hampi Rape-Murder Case: विदेशी पर्यटकों से हैवानियत, 3 दोषियों को मिली सज़ा-ए-मौत

6 फरवरी को प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी पाया था। 16 फरवरी को फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश सदानंद नागप्पा नाइक ने दोषियों को मौत की सजा दी। मल्लेश उर्फ हांडीमल, साई और शरणप्पा नाम के इन तीनों व्यक्तियों को इस जघन्य अपराध में संलिप्तता के लिए मौत की सजा सुनाई गई है।
कर्नाटक के गंगावती जिले की एक अदालत ने हम्पी के पास एक विदेशी महिला के साथ बलात्कार और एक विदेशी पर्यटक की हत्या के मामले में तीन दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। इस मामले ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया था। 6 फरवरी को प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी पाया था। 16 फरवरी को फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश सदानंद नागप्पा नाइक ने दोषियों को मौत की सजा दी। मल्लेश उर्फ हांडीमल, साई और शरणप्पा नाम के इन तीनों व्यक्तियों को इस जघन्य अपराध में संलिप्तता के लिए मौत की सजा सुनाई गई है।
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हम्पी विश्व धरोहर स्थल के पास अपराध
यह मामला विश्व प्रसिद्ध हम्पी के पास एक इजरायली महिला के बलात्कार और एक अमेरिकी पर्यटक की हत्या से जुड़ा है। हमले की प्रकृति और हिंसक हत्या ने व्यापक आक्रोश पैदा किया और कड़ी सजा की मांग उठाई गई।
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इससे पहले 6 फरवरी को, कोप्पल जिले की एक अदालत ने हम्पी के पास दो महिलाओं (जिनमें एक विदेशी नागरिक भी शामिल थी) के साथ सामूहिक बलात्कार और एक पुरुष पर्यटक की हत्या के मामले में तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, अदालत दोषियों की सुनवाई के बाद 16 फरवरी को फैसला सुनाएगी। यह घटना पिछले साल मार्च में विश्व धरोहर स्थल हम्पी के पास, सनापुरा में तुंगभद्रा के बाएं किनारे की नहर के पास हुई थी। पुलिस के अनुसार, दोषी ठहराए गए तीनों आरोपियों ने 6 मार्च, 2025 की रात को दो महिला पीड़ितों (एक इजरायली पर्यटक और एक होमस्टे संचालक) और उनके तीन अन्य पुरुष पर्यटक मित्रों से पैसे की मांग की। पैसे न देने पर, तीनों ने कथित तौर पर तीन पुरुष पर्यटकों को नहर में धकेल कर हमला किया और दोनों महिलाओं (इजरायली पर्यटक और होमस्टे संचालक) का यौन उत्पीड़न किया।
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नहर में धकेले गए लोगों में से दो तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए, जबकि ओडिशा का एक पर्यटक नहर में डूब गया। पुलिस ने बताया कि अदालत ने बाद में मल्लेश, साई और शरणप्पा को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत हत्या, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार, हत्या के प्रयास और डकैती सहित कई अपराधों के लिए दोषी ठहराया।
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