अंशु प्रकाश मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, कोर्ट से मिली क्लिन चिट

Bureaucrat Assault Case: Court Drops Charges Against Arvind Kejriwal
निधि अविनाश । Aug 11 2021 12:56PM

इसमें अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल को दिल्ली कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि, दिल्ली की कोर्ट द्वारा मुख्य सचिव की पिटाई के मामले में राहत मिलने के बाद उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मीडिया से बातचीत करेंगे।

दिल्ली की एक अदालत ने तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर कथित हमले के 2018 के एक मामले में दिल्ली कोर्ट ने आप पार्टी के 9 विधायकों को बरी कर दिया है। बता दें कि इसमें सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम सिसोदिया को क्लिन चिट मिल गई है।इसमें अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल को दिल्ली कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि, दिल्ली की कोर्ट द्वारा मुख्य सचिव की पिटाई के मामले में राहत मिलने के बाद उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मीडिया से बातचीत करेंगे।

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यह मामला 19 फरवरी 2018 का है जब, केजरीवाल के अधिकारिक आवास पर एक बैठक कै दौरान 1986 बैच के आईएएस अधिकारी श्री प्रकाश पर हमला कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस द्वारा दायर एक आरोप में यह दावा किया गया कि, हाल जानबूझकर किया गया था, और आरोपियों में सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम सिसोदिया का नाम लिया गया था। इस घटना को  लेकर कहा गया था कि, जब यह मारपीट हो रही थी तब आप पार्टी द्वारा घटना की रिकॉर्डिंग न हो एसके लिए सीसीटीवी कैमरों को डिस्कनेक्ट करना शामिल था। आप ने आरोपों को खारिज किया था। 

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