कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भाजपा समर्थित संगठन को दी विरोध रैली निकालने की अनुमति

Calcutta High Court
ANI

राज्य के वकील ने इस याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि रैली निकालने की अनुमति देने से पुलिस को असुविधा हो सकती है और कानून-व्यवस्था की समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थित एक संगठन को शहर और उसके आसपास पिछले महीने बारिश से संबंधित घटनाओं में 12 लोगों की मौत होने को लेकर रविवार को विरोध रैली निकालने की अनुमति दे दी।

कोलकाता पुलिस ने ‘खोला हवा’ को यह कहते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया था कि यह रैली ऐसे समय में की जानी है जब राज्य सरकार दुर्गा पूजा उत्सव आयोजित कर रही है।

न्यायमूर्ति बिस्वरूप चौधरी की अवकाशकालीन पीठ ने संगठन की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को ‘खोला हवा’ को ‘डोरीना क्रॉसिंग’ पर विरोध रैली निकालने की अनुमति देने का निर्देश दिया।

अदालत ने हालांकि यह भी निर्देश दिया कि रैली में 3,000 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे और यह याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित शाम चार बजे शुरू होने के बजाय दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे के बीच आयोजित की जाएगी।

न्यायमूर्ति चौधरी ने यह भी कहा कि रैली के मार्ग में आवश्यक बदलाव किए जाने चाहिए ताकि विसर्जन यात्राओं और उत्सव के दौरान झांकियों को असुविधा न हो। याचिकाकर्ता के वकील ने शुक्रवार को अदालत के समक्ष कहा कि दुर्गा पूजा उत्सव अनुमति अस्वीकार करने का कारण नहीं हो सकता।

उन्होंने कहा कि अदालत ने पिछले साल आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक प्रशिक्षु चिकित्सक से बलात्कार और उसकी हत्या की घटना के विरोध में चिकित्सकों के एक मंच को प्रदर्शन करने की अनुमति दी थी।

राज्य के वकील ने इस याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि रैली निकालने की अनुमति देने से पुलिस को असुविधा हो सकती है और कानून-व्यवस्था की समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

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