Twitter से कंटेंट हटाने का मामला, Elon Musk के X ने दी हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती

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अभिनय आकाश । Aug 2 2023 4:20PM

ट्विटर के नाम से जाना जाने वाला एक्स ने जुलाई 2022 में अपने प्लेटफ़ॉर्म से कुछ सामग्री को हटाने के सरकारी आदेशों को पलटने की मांग की। जून 2023 में एक अदालत ने उस अनुरोध को रद्द कर दिया और 5 मिलियन रुपये का जुर्माना लगाया।

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स भारतीय अदालत के उस फैसले को रद्द करने की मांग कर रहा है कि वह सामग्री को हटाने के संघीय सरकार के आदेशों का अनुपालन नहीं कर रहा है। इसके पीछे प्लेटफॉर्म ने यह तर्क दिया कि ये नई दिल्ली को और अधिक सामग्री को अवरुद्ध करने और सेंसरशिप के दायरे को व्यापक बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ट्विटर के नाम से जाना जाने वाला एक्स ने जुलाई 2022 में अपने प्लेटफ़ॉर्म से कुछ सामग्री को हटाने के सरकारी आदेशों को पलटने की मांग की। जून 2023 में एक अदालत ने उस अनुरोध को रद्द कर दिया और 5 मिलियन रुपये का जुर्माना लगाया।

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एक्स ने अब उस फैसले के खिलाफ अपील की है, 96 पेज की फाइलिंग में तर्क दिया है कि सरकार अधिक अवरोधक आदेश जारी करने के लिए प्रोत्साहित होगी जो कानून का उल्लंघन करती है। फाइलिंग 1 अगस्त की थी लेकिन सार्वजनिक रूप से पोस्ट नहीं की गई थी, स्थानीय लॉ फर्म पूवय्या एंड कंपनी द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। मूल मुकदमा अरबपति एलोन मस्क के एक्स के स्वामित्व से पहले का है, जो भारत में कई व्यावसायिक उद्यम भी चला रहे हैं।

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टेस्ला के मुख्य कार्यकारी वहां इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली एक फैक्ट्री स्थापित करने के लिए एक निवेश प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं, और अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड फर्म स्पेसएक्स के लिए बाजार में प्रवेश की मांग कर रहे हैं।

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